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हरियाणा सरकार ने उन क्षेत्रों के पंजीकृत मतदाताओं के लिए 2 मार्च तथा 9 मार्च, 2025 (रविवार) को अवकाश घोषित किया है, जहां नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पालिकाओं के चुनाव होने हैं। मानव संसाधन विभाग द्वारा इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है। अधिसूचना के तहत हरियाणा सरकार के सभी कार्यालयों, बोर्डों/निगमों और शैक्षणिक संस्थानों के साथ-साथ राज्य में स्थित विभिन्न कारखानों, दुकानों और निजी प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों/श्रमिकों, जो इन क्षेत्रों के पंजीकृत मतदाता हैं, के लिए सवेतन अवकाश रहेगा, ताकि वे अपना वोट डाल सकें।

फतेहाबाद के जाखल में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि राज्य सरकार की नीति सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास पर आधारित है। सरकार ने बुजुर्गों, महिलाओं, किसानों, युवाओं और गरीब वर्गों के लिए कई लाभकारी योजनाएं चलाई हैं। प्रदेश सरकार ने बुढ़ापा पेंशन, आयुष्मान भारत योजना, मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना, किसान सम्मान निधि और रोजगार के अवसर प्रदान कर हर वर्ग का कल्याण किया है। सरकार की पारदर्शी नीतियों और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन के कारण ही हरियाणा तीव्र गति से प्रगति कर रहा है।


हरियाणा खनन एवं भू विज्ञान विभाग के महानिदेशक श्री के मकरंद पांडुरंग के निर्देशानुसार प्रदेश में अवैध खनन तथा खनिज परिवहन को लेकर लगातार प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में नारनौल जिला प्रशासन द्वारा गठित संयुक्त टीम ने शनिवार सुबह नांगल चौधरी क्षेत्र के गांव दताल के पास एक ट्रैक्टर-ट्राली को बिना ई-रवाना रोड़ी ले जाते पकड़ा। इस पर लगभग 2.15 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।

हरियाणा के राज्य चुनाव आयुक्त श्री धनपत सिंह ने बताया कि राज्य में 02 मार्च रविवार को शहरी स्थानीय निकाय चुनावों को पूर्ण करवाने के लिए व्यापक प्रबंध किये गये हैं ताकि चुनाव शांतिपूर्वक, पारदर्शी, निर्विघ्न रूप से तथा निष्पक्ष करवाये जा सके।

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि राज्य सरकार ने अपने 100 दिन के कार्यकाल में संकल्प पत्र के 18 वायदों को पूरा किया है, वहीं 10 वायदे जल्द ही पूरे किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनने के बाद सभी वायदे पूरे करते हुए तीन गुणा तेजी से कार्य किया जाएगा।


हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री पंकज अग्रवाल ने प्रदेश में राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से आह्वान किया कि वे अपनी-अपनी पार्टियों के बूथ लेवल एजेंट नामित करें और इसकी सूची रिकार्ड के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में भिजवाना सुनिश्चित करें।


हरियाणा सरकार ने "हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण" से प्राप्त प्लॉट धारकों की बार-बार आने वाली एन्हांसमेंट की परेशानी को दूर करने की दिशा में एक और कदम उठाया है। राज्य सरकार ने "विवादों से समाधान योजना 2024" के तहत प्लॉट धारकों को एक अन्य अवसर प्रदान किया है। अब उक्त प्राधिकरण से प्लॉट ले चुके लोगों को एन्हांसमेंट के समाधान के लिए 14 मई 2025 तक आवेदन करने की अनुमति दी गई है। इसमें प्लॉटधारक अपनी बकाया एन्हांसमेंट राशि को रियायती दर पर निपटा सकते हैं। इसमें कोई कानूनी जटिलता भी नहीं है।

हरियाणा सरकार ने किसानों के हित में कदम उठाते हुए जिला जींद में 20 फरवरी को हुई बारिश/ओलावृष्टि के कारण फसलों के नुकसान का ब्यौरा क्षतिपूर्ति पोर्टल पर दर्ज करने के लिए किसानों से आह्वान किया है। यह पोर्टल 10 मार्च तक खुला रहेगा।

राज्य चुनाव आयुक्त श्री धनपत सिंह ने कहा कि सभी राजनैतिक दल व प्रत्याशी शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में आदर्श आचार संहिता की पालना करना सुनिश्चित करें। चुनाव को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण, और पारदर्शी तरीके से संपन्न करवाने के लिए सभी राजनीतिक दलों एवं प्रत्याशियों के सहयोग की जरूरत है। श्री धनपत सिंह ने कहा कि कोई भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार ऐसी किसी गतिविधि में शामिल न हो जिससे विभिन्न समुदायों/जातियों/धर्मों के बीच मतभेद, नफरत एवं तनाव पैदा हो। वोट हासिल करने के लिये जातीय एवं सांप्रदायिक अपील नहीं की जाए। प्रचार के लिए धार्मिक स्थलों का इस्तेमाल न करें।
