Jharnet.com (Jharkhand Updates)
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January 30, 2025 at 01:21 PM
सुप्रीम कोर्ट ने दिया फैसला हाई कोर्ट का फैसला रद्द, अब सहायक आचार्य नियुक्ति में शामिल नहीं हो सकेंगे सीटेट पास अभ्यर्थी ✅ 26001 पदों पर सहायक आचार्य नियुक्ति में अब केवल जेटेट अभ्यर्थी ही हो सकेंगे शामिल झारखंड टेट (जेटेट) पास अभ्यर्थी की ओर से सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा में सीटेट पास और झारखंड के पड़ोसी राज्य से टेट परीक्षा पास झारखंड निवासी अभ्यर्थी को शामिल करने के खिलाफ दाखिल एसएलपी पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है. सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया है. अब सहायक आचार्य नियुक्ति में सीटेट पास अभ्यर्थी शामिल नहीं हो सकेंगे. साथ ही झारखंड के पड़ोसी राज्य से टेट परीक्षा पास झारखंड निवासी अभ्यर्थी भी इस नियुक्ति में शामिल नहीं हो सकेंगे.

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