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February 11, 2025 at 03:36 AM
*भारतीय संविधान के महत्त्वपूर्ण संशोधन*
● *. पहला संशोधन (1951) —* इस संशोधन द्वारा नौवीं अनुसूची को शामिल किया गया।
● *. दूसरा संशोधन (1952) —* संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व को निर्धारित किया गया।
● *. सातवां संशोधन (1956) —* इस संशोधन द्वारा राज्यों का अ, ब, स और द वर्गों में विभाजन समाप्त कर उन्हें 14 राज्यों और 6 केंद्रशासित क्षेत्रों में विभक्त कर दिया गया।
*●. दसवां संशोधन (1961) —* दादरा और नगर हवेली को भारतीय संघ में शामिल कर उन्हें संघीय क्षेत्र की स्थिति प्रदान की गई।
● *. 12वां संशोधन (1962) —* गोवा, दमन और दीव का भारतीय संघ में एकीकरण किया गया।
● *. 13वां संशोधन (1962) —* संविधान में एक नया अनुच्छेद 371 (अ) जोड़ा गया, जिसमें नागालैंड के प्रशासन के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए। 1दिसंबर, 1963 को नागालैंड को एक राज्य की स्थिति प्रदान कर दी गई।
●. *14वां संशोधन (1963) —* पांडिचेरी को संघ राज्य क्षेत्र के रूप में प्रथम अनुसूची में जोड़ा गया तथा इन संघ राज्य क्षेत्रों (हिमाचल प्रदेश, गोवा, दमन और दीव, पांडिचेरी और मणिपुर) में विधानसभाओं की स्थापना की व्यवस्था की गई।
● *. 21वां संशोधन (1967)* — आठवीं अनुसूची में ‘सिंधी’ भाषा को जोड़ा गया।
● *. 22वां संशोधन (1968) —* संसद को मेघालय को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करने तथा उसके लिए विधानमंडल और मंत्रिपरिषद का उपबंध करने की शक्ति प्रदान की गई।
● *. 24वां संशोधन (1971) —* संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार दिया गया।
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