पशुपालन विभाग News Updates
पशुपालन विभाग News Updates
February 9, 2025 at 01:49 PM
 *सेवानिवृति के उपरान्त RGHS CARD में कैटेगरी परिवर्तन करवाने संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी* •आरजीएचएस योजना के अंतर्गत लाभार्थी कार्मिक को सेवानिवृत्त के दो माह के भीतर सेवारत श्रेणीसे पेंशनर श्रेणी मे परिवर्तित करवाना अनिवार्य है। • यद्यपि कार्मिक पूर्व कार्ड से आरजीएचएस के अन्तर्गत उपचार आदि प्राप्त कर रहा है, वर्तमान मे कोई समस्या अभी तक नहीं है। किन्तु ऐसा करना अनियमितता की श्रेणी में आता है। • अत: जब भी पकड़ में आयेंगे तब कठिनाई से गुजरना पड सकता है। • ओपीडी राशि की सीमा रू20000 / ₹ 30000 है। यदि बिना श्रेणी परिवर्तन इस सीमा से अधिक राशि का उपयोग किया जाता है, एवंम परिवार के अपात्र किसी सदस्य के लिए ईलाज पर व्यय राशि पायी जाती है तो ऐसी सम्पूर्ण राशि की वसूली नियमानुसार की जाएगी। • इस स्तिथी मे कार्ड अवरुद्ध भी किया जा सकता है। • अवरुद्ध कार्ड होने पर अनब्लॉक होने तक योजना के लाभ से वन्चित हो सकते है। • सेवानिवृति के बाद RGHS कार्ड में कैटेगरी परिवर्तन हेतू निम्न प्रक्रिया अपनाएं :- • कार्मिक सेवानिवृति उपरान्त दो माह तक ही पूर्ववत लाभ ले सकते हैं, उसके उपरान्त यदि वह बिना परिवर्तन लाभ लेते है तो कार्ड प्रतिबन्धित ( Blok) हो सकता है। • How to change Category  कार्मिक सेवानिवृति के बाद श्रेणी परिवर्तन हेतू निम्नानुसार प्रक्रिया अपनाए • अपने परिवार के जनाधार में सेवानिवृत्ति की तिथि और पी पी ओ नम्बर शामिल करवाएं। • PDF file बनाए जिस में पेंशन भुगतान आदेश, RGHS E Card, संशोधित जनाधार कार्ड की प्रति, नवीनतम पेंशन स्लिप की प्रति सम्मिलित हो। • एक प्रार्थनापत्र अपनी E.mail ID से उक्त PDF फाईल सहित [email protected] या [email protected] पर E.mail द्वारा भिजवा दें। या • एक प्रार्थना पत्र को उक्त पत्रो सहित एक प्रति डाक/कुरियर/ स्वंम या किसी वाहक के साथ निदेशक आरजीएचएस (PD, RGHS) के कार्यालय निम्नानुसार पते पर भिजवाए • पता :- वित्त भवन,डी ब्लॉक,द्वितीय तल,जनपथ जयपुरपिनकोड 302005 या RGHS Connect App को Google play Store से down load करें,अपनी SSO ID और उसके password से इस पर पंजीयन प्रक्रिया पूरी करें। फिर Log in करें, Grievance redressal के module में जाएं, उपयुक्त बिंदु का चयन करें और अपनी शिकायत को upload करें और Submit करें। या • Google App के द्वारा sso.rajasthan.gov.in पर जाकर RGHS App के logo को दबाकर खोलें, फिर उसमें Grievance redressal module में जाकर उपयुक्त विकल्प का चयन करें और upload करें और Submit करें। या • नियमित रूप से 181 पर बात करते रहें और स्मरण करवाते रहें। नोट:- इन उपरोक्त विकल्पों में से किसी एक या अधिक का प्रयोग कर सकते हैं। *RGHS Connect app* सभी पेंशनर्स आरजीएचएस कॉन्टेक्ट एप अवश्य डाउनलोडकरे। (Download the RGHS Connect app ) • यह एक मोबाइल एप (एप्लिकेशन) है जो कि आरजीएचएस पोर्टल के अतिरिक्त है। • यह मोबाइल एप बहुत ही लाभदायक है। इस मोबाइल एप से सीधे आरजीएचएस संबंधित लगभग समस्त जानकारी, व सेवाये स्वंम से घर बैठकर भी ले सकते हैं। • इस एप को खोलने पर आपको निम्नानुसार 6 फाईल दिखाई देगी, जिन की सहायता से निम्नानुसार 6 कार्य स्वंम बहुत सरलतापूर्वक से कर सकते है। • *Card Manegement :-* इस फाईल के माध्यम से आरजीएचएस व जनाधार कार्ड डाउनलोड व परिवारिक सदस्यो में परिवर्तन/परिवर्धनकर सकते है। • *Empanelled Facility :-* योजना के अंतर्गत पन्जिकृत होस्पिटल व स्टोर्स आदि की नवीनतम जानकारी प्राप्त कर सकते है • *OPD prescription :-* यहां ओपीडी प्रिस्क्रिप्शन को अपलोड कर टीआईडी बना (जैनरेटकर) सकते है, भविष्य मे डोर स्टेप्स सेवा आरंभ होने पर सीधे प्रिस्क्रिप्शन मेडिकल स्टोर को भेज सकेगे, जिसके माध्यम दवाई होम डिलीवरी प्राप्त कर सकते है। *( विशेष उल्लेखनीय यह है कि वर्तमान मे अपोलो मेडिकल स्टोर होम डिलीवरी के लिए पन्जिकृत हो चुका है )* • *OPD fund Enhancement :-* यहां सीमा वृद्धी हेतू नियमानुसार अप्लाईकर सकते है, नोट :- इस की विधी प्रथक पैरा मे विस्तार पूर्वक बताया गया है। • *Grievances Module :-* यदि मेडिकल स्टोर व होस्पिटल द्वारा प्रदत्त किसी सेवा से सन्तुष्ट नही है अथवा किसी भी प्रकार की नियमानुसार देय सेवा देने से मना करते है, तो, इस प्रकार की कमी पाने पर सीधे शिकायत दर्ज कर सकते है • *Transaction Tracker :-* उपचार हेतू विभिन्न मद ( ओपीडी/ आईपीडी) मे उपलब्ध स्वीकृत सीमा व शेष उपलब्ध राशि एवंम व्यय राशी का विवरण यहां देख सकते है, तथा किसी भी प्रकार से गलत परिशिष्टी पाने पर, Grievances Module पर शिकायत तुरंत दर्ज करे। • कृपयाध्यान रहे वर्तमान मे आवश्यक जांच के बाद ही राशि वृद्धि की जा रही है, इसलिए अपने विवरण व प्रपत्र अच्छी प्रकार जांच करने उपरान्त ही राशि वृद्धि हेतु स्वंय अपलोड करें अथवा पेन्शनर समाज के विभिन्न स्वयंसेवी सहयोग प्रदान कर रहे उनका सहयोग ले सकते है ताकि आपका प्रकरण निरस्त न हो और अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े। • राशि वृद्धि के लिये आवश्यकतानुसार समय का भी ध्यान रखे, जांच आदि मे लग रहे समय का भी ध्यान रखे । सीमा वृद्धी बन्द नही है, कार्य नियमानुसार जांच के उपरान्त नियमित जारी है *आरजीएचएस हेतु अपात्र सदस्य* • A. 25 वर्षसे अधिक आयु के शारीरिकऔर मानसिक स्वस्थ विवाहित/अविवाहित एवं अनियोजित(शून्यप्रति माह या अधिकआय वाले) सभी पुत्र अपात्रहैं। • B. किसीभी आयु की शारीरिक मानसिक स्वस्थ विवाहित पुत्री/पुत्रियां जिसका/जिनके पति जीवित है/नही हैं तो वे भी अपात्र है। • C.समस्त स्रोतों से अलग अलग आश्रित की आय 6000 प्रतिमाह से अधिक आय वाले कर्मचारी/ पेंशनर के माता,पिता भी अपात्र हैं • D.शारीरिक,मानसिक स्वस्थ सभी पुत्र एवं पुत्री/पुत्रियां जिनकी सभी स्रोतों से मासिक आय 6000 रू प्रति माह से अधिक है तो वे भी अपात्र हैं। • E.एकल कर्मचारी/पेंशनर के सास और/या ससुर अपात्रहैं। • F. अति आवश्यक :- कृपया ध्यान रहे, जिस किसी भीकार्ड धारक कर्मचारी/पेंशनरने नियमों की अन भिज्ञता से इनमें से किसी भी सदस्य/सदस्यों को अपने RGHS कार्डमें शामिल कर लिया है तो वे शिघ्रतम आरजीएचएस की Website पर जाकर या उपरोक्तानुसार बताई गयी विधी अनुसार "RGHS Connect App" पर Edit/Add Module में जाकर इन सदस्यों के नाम को RGHS कार्ड में से तुरन्त हटा देवें तथा इन सदस्योंकी अपात्रता चालू होने की तिथि से इनका नाम हटाने की तिथि तक RGHS के अन्तर्गत इनके कराए गए ईलाज की पूरी राशि जमा करवाने की कार्यवाही भी करें। • G. ऐसा नहीं करने वालों का RGHS कार्ड अवरुद्ध किया जा सकताहै और उसके/उनके विरुद्ध अनुशासनिक और/ कानूनी कार्रवाईभी की जा सकतीहै। • H. इन अपात्र सदस्यों का नाम जनाधार कार्ड से अलग करवा कर उनके अलग जनाधार से अन्य देय सेवा जो भी प्रभावी हो उन योजनाओ में पंजीयन कराकर उसके देय लाभ ले सकते हैं, यथा प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना/मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना आदि। *ओपीडी (OPD )में राशि वृद्धि हेतु प्रक्रिया* • *आरजीएचएस के O.P.D. Wallet:-* राशि वृद्धि हेतु ई मित्र/ मित्र/ पेंशनर समाज सेवार्थी से सहायता लेने हेतु निम्नानुसार सूचनाएं उनको भेजना आवश्यक है। • विलम्ब अथवा अस्वीकार से बचने के लिए अधूरी/गलत जानकारी कदाचित न दें/ भेजें,जो अन्य सूचनाएं समय समय पर परिवर्तन अनुसार देय है वे मांग अनुसार तुरंत उपलब्ध कराए। • निम्नके साथ आपका परिचय भी अवशय लिखें। • 1(a). S.S.O.I.D.:- ……………………………......... • (b). Password:- ……………………………...... • 2. चिकित्सक द्वारा अनुमोदित राशि प्रति माह :- …………………………….... • 3. रोगी का सही नाम :- …………………………….. • 4.(a). चिकित्सकका पूर्ण नाम:- …………………………….... • 4(b). चिकित्सक की विशेषज्ञता :- ……………………………. • 5. चिकित्सक की आर./आई एम.सी. पंजीयन क्रमांक ( मोहर के अनुसार) :- ......... • *(प्रिस्क्रिप्शन व अनुमोदित फार्म पर मोहर में चिकित्सक का पद व पन्जियण क्रमांक स्पष्ट लिखा होना चाहिए यदि अस्पष्ट है तो पुन: मोहर लगवाए )* • 6.अस्पतालका नाम जिसमें वह चिकित्सक सेवारत है:- ........... … • 7(a). रोग का नाम (RGHS Portal पर दी सूची अनुसार है):- ........ • 7(b). रोगका क्रमांक (RGHS Portal पर दी सूची अनुसार ) ........... • 8. पन्जिकृत मोबाइलनम्बर :-….......... • 9.SSO,जनाधार,RGHS में दर्ज ई-मेल आई.डी :- ............... • 10. RGHS OPD wallet में आज दिनांक तक स्वीकृत,खर्च व शेष राशि का विवरण:- .............. • टिप्पणी: सभी पत्र स्पष्ट व पढ़ने योग्य होने चाहिए। • संलग्न किये जाने वाले आवश्यक पत्रों की सूची:- • 1. नवीनतम परामर्श पत्र:- - 1 ( प्रिस्क्रिप्शन पर निदान ( Diagnosis) स्पष्ट लिखा हुआ होना आवश्यक है ) • 2. व्यय राशि का अन्तिम बिल की प्रति :- 1 • 3. ईलाज करने वाले अन्तिम चिकित्सक द्वारा नियत प्रपत्र मेंअनुमोदित ओ.पी.डी. राशि वृद्धि फॉर्म:- 1 नोट:- कृपया उपरोक्त अनुसार सभी भली प्रकार स्वंम चैक करले कि, चिकित्सक के हस्ताक्षर, पन्जियण क्रमांक मोहर में स्पष्ट होना चाहिऐ • (इन प्रत्येक पत्र की अधिकतम 1- MB तक की अलग-अलग PDF भेजना सुविधाजनक होगा , यदि पीडीएफ निर्देशानुसार नही बना सके तो स्पष्ट फोटो उपलब्ध कराना ही उपयुक्त रहेगा। *पशु चिकित्सा कर्मचारी महासंघ राजस्थान*
👍 ❤️ 7

Comments