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January 19, 2025 at 06:29 AM
*✅केंद्र- राज्य संबंध से संबंधित अनुच्छेद*
*◼️केंद्र राज्यों का संबंध* *संविधान के भाग 11(अनुच्छेद 245-263) में दिया गया है*
*◼️अनुच्छेद 245*
संसद देश में कानून बना सकती है।
विधानमंडल राज्य में कानून बना सकती है।
*◼️अनुच्छेद 246*
संघ सूची ,राज्य सूची व समवर्ती सूची के विषयों का उल्लेख।
*◼️ अनुच्छेद 247*
अतिरिक्त न्यायालय बनाया जा सकता है।
*◼️अनुच्छेद 248*
अवशिष्ट सूची।
जो विषय बाद में जुड़े जाएंगे वह केंद्र सरकार के विषय में जोड़े जाएंगे। ex-इसरो, डीआरडीओ, साइबर क्राइम आदि।
*◼️अनुच्छेद 252*
दो या दो से अधिक राज्यों की सहमति हो तो संसद राज्य सूची में भी कानून बना सकती है।
*◼️ अनुच्छेद 253*
अंतर्राष्ट्रीय करार या समझौते को प्रभावी बनाने के लिए संसद राज्य सूची में भी कानून बना सकती है।
*◼️अनुच्छेद 254*
विधानमंडल ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी जो संसद के कानून से असंगत हो या मेल ना खाता हो।
*◼️अनुच्छेद 263*
अन्तर्राजीय परिषद का उल्लेख।
सभी राज्य और यूटी के मुख्यमंत्री की केंद्र सरकार द्वारा वर्ष में तीन बार मीटिंग
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