Matsya University Alwar
February 1, 2025 at 02:46 AM
स्नातक नियमित/स्वयंपाठी परीक्षा में राजस्थान विश्वविद्यालय अधिनियम-
153-B जो इस विश्वविद्यालय पर भी समान रूप से लागू है,
के अनुसार पार्ट-प्रथम/द्वितीय में उत्तीर्ण परीक्षार्थी तीन वर्ष से अधिक अन्तराल के - पश्चात अगली कक्षा पार्ट-द्वितीय/तृतीय की परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकते है।
उन्हें पुनः उसी कक्षा में सम्मिलित होना होगा परन्तु पूर्व में उत्तीर्ण प्रायोगिक विषय (यदि कोई हो) की परीक्षा से छूट मिलेगी
राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर
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