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February 8, 2025 at 03:59 PM
जिला जनसंपर्क कार्यालय समाहरणालय भवन,हजारीबाग प्रेस विज्ञप्ति संख्या:754/08.02.2025/हजारीबाग। *वार्षिक माध्यमिक/इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 के मद्देनजर निषेधाज्ञा आदेश जारी* ================== वार्षिक माध्यमिक/इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 दिनांक 11.02.2025 से 03.03.2025 तक (प्रथम पाली 9:45 बजे पूर्वाहन से 1:00 बजे अपराह्न तक एवं द्वितीय पाली 02:00 बजे अपराह्न से 05:15 बजे अपराह्न तक) संचालित है। इस संबंध में उपायुक्त श्रीमती नैंसी सहाय के निर्देशानुसार अनुमंडल पदाधिकारी ने निषेधाज्ञा आदेश जारी किया है। परीक्षा केन्द्रों के आस-पास अभिभावकों/असमाजिक तत्वों एवं अन्य लोगों की भीड जमा होने से विधि-व्यवस्था एवं शांति व्यवस्था भंग होने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। उपरोक्त स्थिति में विधि-व्यवस्था एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने तथा कदाचार/शांतिपूर्ण परीक्षा सम्पन्न कराने के निमित सदर एवं बरही अनुमण्डल दण्डाधिकारी, द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए दिनांक 10.02.2025 से दिनाक 04.03.2025 तक के लिए सदर एवं बरही अनुमण्डल अंतर्गत सभी परीक्षा केन्द्रों के 100 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा आदेश जारी की गई है। उक्त निषेधाज्ञा आदेश के तहत् परीक्षा केन्द्रों एवं 100 मीटर की परिधि में निम्नांकित बिन्दुओं पर प्रतिबंध रहेगा। 1. 100 मीटर की परिधि में परीक्षार्थियों तथा परीक्षा में प्रतिनियुक्त कर्मियों/पदाधिकारीयों /दण्डाधिकारियों को छोडकर किसी अन्य का प्रवेश सख्त वर्जित रहेगा। 2. परीक्षा केन्द्र 100 मीटर की परिधि में किसी प्रकार के हरवे, हथियार एंव अग्नेयास्त्र का प्रर्दशन, परिवहन एवं परिचालन पूर्णतः वर्जित रहेगा। (प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारी/पुलिस कर्मियों को छोडकर) 3. सभी परीक्षार्थियों का अपने साथ प्रवेश पत्र तथा परीक्षा में उपयोग आने वाले कलम, इन्सट्रूमेंट के अलावे अन्य किसी प्रकार का कोई बैग, मोबाईल / टेबलेट / इलेक्ट्रोनिक घडी / इलेक्ट्रोनिक पेन / इलेक्ट्रोनिक उपकरण या अन्य सामान परीक्षा भवन के अन्दर ले जाना वर्जित रहेगा। 4.सभी परीक्षा केन्द्र के केन्द्राधीक्षक एवं वीक्षक सभी परीक्षार्थियों की विधिवत जांचोपरान्त ही परीक्षार्थियों को परीक्षा भवन में प्रवेश करने की अनुमति देंगें। 5.परीक्षा केन्द्र के आस-पास (परीक्षा अवधि में किसी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग सख्त वर्जित रहेगा। 6. परीक्षा केन्द्र के आस-पास 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का एक साथ रहना एवं भ्रमण करना वर्जित रहेगा। 7. यह निषेधाज्ञा पुलिस बल / कर्मचारी/पदाधिकारी/शादी विवाह/शवयात्रा / सामाजिक संस्कार आदि पर लागु नहीं रहेगा। परीक्षा केन्द्रों के सभी संबंधित केन्द्रधीक्षक/प्रतिनियुक्त कर्मियों/ सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी/थाना प्रभारी उचित माध्यम द्वारा निषेधाज्ञा आदेश का कड़ाई से पालन कराना सुनिश्चित करेंगे। यह आदेश दिनांक 10.02.2025 के प्राप्तः 7:00 बजे से उपर्युक्त सभी परीक्षा केन्द्रों एवं उसके आस-पास 100 मीटर की परिधि में प्रभावी रहेगा। सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/सभी अंचल अधिकार सभी थाना प्रभारी एवं संबंधित केन्द्राधीक्षकों को एतत् संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है। ▰▱▰▱▰▱▰▱▰▱▰ Join ‌➪➤ t.me/JacUpdates
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