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February 14, 2025 at 06:59 AM
हरियाणा सरकार ने प्रदेश में संचालित कोल्ड स्टोरेजों की क्षमता के आधार पर एकमुश्त शुल्क की दरों में संशोधन करने का निर्णय लिया है। अब 2000 मीट्रिक टन तक या इससे कम क्षमता वाले कोल्ड स्टोरेजों पर ₹35 हजार प्रति कोल्ड स्टोरेज की दर से एकमुश्त शुल्क निर्धारित किया जाएगा। इसी प्रकार, 2001-5000 मीट्रिक टन क्षमता वाले कोल्ड स्टोरेजों पर ₹55 हजार प्रति कोल्ड स्टोरेज तथा 5001 मीट्रिक टन या इससे अधिक क्षमता वाले कोल्ड स्टोरेजों पर ₹70 हजार प्रति कोल्ड की दर से एकमुश्त शुल्क निर्धारित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में स्वीकृति प्रदान की है। गत दिनों, कोल्ड स्टोरेज संचालकों ने मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात कर छोटे कोल्ड स्टोरेज संचालकों को राहत देने का अनुरोध किया था और एकमुश्त शुल्क का निर्धारण कोल्ड स्टोरेज की क्षमता के आधार पर करने की मांग की थी।
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