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February 11, 2025 at 04:41 PM
यह मैसेज पूर्णतया (सेवारत/रिटायरड) पदोन्नत/Promottee TMs को MACPS लाभ के अंतर्गत GP-4600 और GP-4800 कैसे मिले तथा Direct Recruited TMs जिनकी सेवा 20 वर्ष या 30 वर्ष हो चुकी है, वे सभी GP-4600 व GP-4800 के लिए क्या करें, कृपया इसे ध्यान से पढें और समझें।
(पहले पदोन्नत/Promotee ट्रेन मैनेजर्स के लिए)
यदि हम दो शब्द Promotion and Selection (पदोन्नति और चयन), को समझ लेते हैं, तो पूर्ण विषय आप समझ जायेंगे।
TNC से Sr TNC, Commercial clerk से Sr Commercial clerk, TM Goods से Sr TM Goods आदि इसी तरह के अन्य कैटेगरी के प्रोमोशन के बारे में, हम सब जानते हैं, इन प्रोमोशन के लिए , ना कोई लिखित परीक्षा, ना कोई मौखिक परीक्षा, केवल
सिनीयरीटी आधार पर पदोन्नति हो जाती है। दूसरा तथ्य, पदोन्नति Same cadre में ही होती है।
लेकिन जब हम Sr TNC/Sr commercial clerk/TC/Cabinman आदि से TM बनते हैं, तो यह लिखित, मौखिक या/और दोनों, विभागीय चयन प्रक्रिया की मेरिट आधार पर होती है। और इस चयन प्रक्रिया में जूनियर का चयन हो जाता है और सिनियर कई बार फेल हो जाता है। और हमारा TNC आदि कैटेगरी का कैडर परिवर्तित होकर ट्रेन मैनेजर कैडर हो जाता है।
लेकिन प्रशासन इस प्रक्रिया को प्रोमोशन मानता है जबकि यह पूर्णतया एक चयन (Selection) है।
यदि आप सब इस तर्क से सहमत हैं, तो आगे का तर्क बहुत आसान है।
कुछ समय पूर्व पोस्टल डिपार्टमेंट द्वारा आयोजित किए गए विभागीय selections को प्रोमोशन मानकर, संबंधित कर्मचारियों को MACPS लाभ के लिए अपात्र कर दिए थे, उन्हें विभिन्न स्तरीय न्यायालयों (CAT, High Courts and Hon'ble Supreme Court) , ने चयन (selection) मानकर और प्रोमोशन नहीं मानकर MACPS लाभ देने के पक्ष में फैसले दिए और पोस्टल डिपार्टमेंट द्वारा दायर SLP और REVIEW PETITION भी डिसमिस कर दी थी।
इसी तरह रेलवे का एक केस में, हैदराबाद कैट, तेलंगाना हाईकोर्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, बुकिंग क्लर्क से ECRC और हैदराबाद CAT ने दूसरे एक अन्य केस में, प्वाइंट्स मैन से TC पदों पर चयनित स्टाफ को प्रोमोशन (Promotion) ना मानकर, चयन (Selection) माना और उन सभी स्टाफ को MACPS लाभ की पात्रता के लिए निर्णय दिए हैं और रेलवे व पोस्टल डिपार्टमेंट ने जो कोर्ट में आवेदक थे, उन्हें एरियर के साथ MACPS का पूर्ण लाभ दे दिया है। इससे संबंधित सभी कोर्ट के फैसलों की कापी, रेलवे द्वारा लाभ प्रदान किए जाने संबंधित लेटर्स आदि उपलब्ध हैॅ।
लेकिन सभी कोर्टस ने केवल आवेदकों को ही लाभ देने का निर्णय दिया है। यानि जिन्होनें कोर्ट में केस किए और जीते केेवल उन्हे ही लाभ दिया गया।
इससे हम यह समझ सकते हैं कि हम सभी पदोन्नत ट्रेन मैनेजर (Promotee TMs) ना कहलाकर चयनित ट्रेन मैनेजर्स (Selected TMs) कहलाने के हकदार होकर, (Direct Recruited TMs) के समान MACPS लाभ के अंतर्गत GP-4600 and GP-4800 के लिए पात्र हैं।
यहां यह भी वर्णन जरूरी है, कि MACPS के लाभ GP-4600 और GP-4800, हमारे रेगुलर प्रोमोशन (पैसेंजर व मेल एक्सप्रेस) में होने के बावजूद भी देना जरूरी है, क्योंकि प्रोमोशन Same Grade Pay से Same Grade Pay (GP-4200 से GP-4200) में ही होता, जबकि MACPS लाभ का नियम, अगले उच्च ग्रेड वेतन/ बैंड (Next higher Grade Pay) में दिया जाना जरूरी है। और इस तथ्य को सभी न्यायालयों ने नियमानुसार मानकर सभी निर्णय हमारे पक्ष में दिए हैं और MACPS लाभ, जो देकर रिकवर कर लिए थे, वह एरियर के साथ वापिस भुगतान कर दिया है।
प्रशासन हमे लाभ से वंचित रखने क लिए, वे सभी विवादित नियम प्रत्रप, जो हमें लाभ ना देने के लिए निकाले गए थे और जिन सभी को माननीय सुप्रीम कोर्ट तक हर कोर्ट ने रद्द कर दिया, उन्ही का रेफरेंस देकर भ्रमित करेगें और तीन, चार प्रोमोशन गिनवा कर MACPS लाभ देने की पात्रता नकारेंगे।
सेलेक्शन होकर TM Goods बनने के बाद 20 वर्ष ,या Sr TM Goods ٪प्रोमोशन के बाद 10 वर्ष की रेगुलर सेवा पूर्ण होने पर (Direct Recruited TMs) के समान, GP-4600 की पात्रता है और TM Goods बनने के बाद कुल सेवा 30 वर्ष या GP-4600 में 10 वर्ष पूर्ण होने पर (जो भी पहले हो), GP-4800 की पात्रता
है। इस नियम की व्याख्या RBE-33/2021 dt 30.04.2021 के आयटम 9 में की गई है।
लेकिन इसके लिए संबंधित प्रांतीय कैट मे, केस लगाना आवश्यक है, और यह निश्चित है फैसला विभिन्न कोर्टों में हुए फैसलों के आधार पर, अपने पक्ष में होगा।
(अब सीधी भर्ती (Direct Recruited) TMS के लिए)
जैसा कि हम सभी जानते हैं, DIRECT TMs को शुरुआत में ही ज्यादातर डिवीजनों में, MACPS लाभ के अंतर्गत GP-4600 व GP-4800 (सेवावधि अनुसार), दे दिए थे, और लगभग दो वर्ष बाद एक विवादित प्रपत्र द्वारा वापस ले लिए थे और संपूर्ण रेलवे में इसका विरोध कर कोर्ट केस दायर किए गए। अभी तक 16 CATs और 10 High Courts के सभी फैसले हमारे पक्ष में हुए, जिन्हे रद्द कराने हेतु रेलवे प्रशासन ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में 10 विभिन्न SLP दायर की, उन सभी को मेरिट आधार पर खारिज कर हमारे न्यायोचित अधिकार का समर्थन किया। रेलवे प्रशासन ने इसे भी रद्द करवान आखिरी अस्त्र, समीक्षा याचिका (REVIEW PETITION) दायर की और उसे भी 16/07/2024 को रद्द कर दिया है और हमारे GP-4600 व GP-4800 की पुष्टी कर दी है। लेकिन इस सब के बावजूद इन सभी फैसलों को व्यक्तिगत मानकर, एक जनरल पोलिसी नहीं बनाई जा रही है।
अतः अपने हक के लिए कोर्ट केस दायर करना अनिवार्य है।
जिन साथियों की 20 वर्ष और 30 वर्ष सेवा पूर्ण हो चुकी हैं, वे सभी क्रमशः GP-4600 व GP-4800 के लिए पहले प्रशासन को लिखित आवेदन देवें, एक माह बाद RTI तहत आवेदन पर की गई कार्रवाई की जानकारी लेवें और केस दायर करें, यह सप्रेम आग्रह है। DIRECT RECRUITED TMs जो रिटायर हो चुके हैं और अभी तक कोई केस दायर नही किया है, वे सभी सेवारत Direct Recruited TMs के साथ शामिल होकर केस दायर कर रें। सेवारत साथियों से अनुरोध है कि वे रिटायर्ड साथियों को संपर्क कर जानकरी देकर उन की मदद करें।
इस मैसेज के अंत में दो आवेदन के प्रारूप (FORMAT), (Direct TM & Promotee TM) के लिए अलग -अलग, भेजे जा रहे हैं। कृपया इन्है भरकर अपने हैड क्वार्टर पर या DRM Office में देकर, सील हस्ताक्षर के साथ पावति लेवें।
एक माह
ने बाद RTI के तहत आवेदन पर कई गई कार्रवाई की काॅपी लेंवें। क्योंकि कैट मे केस दायर करने के लिए यह प्रक्रिया अति आवश्यक है।
रिटायर्ड प्रोमोटी ट्रेन मैनेजर्स, के लिए केवल एक ही Common case दिल्ली में कैट की प्रधान पीठ में अक्टूबर माहांत तक AIRRSA द्वारा दायर किया जाएगा।
सेवारत Train Managers का केस दायर करने के लिए OA की काॅपी और सभी संबंधित लेटर्स, विभिन्न कोर्टों के फैसलों की काॅपी आदि उपलब्ध कराई जाएगी.
AIRRSA की संवैधानिक बाध्यता के कारण सेवारत ट्रेन मैनेजर्स को, रिटायर्ड ट्रेन मैनेजर्स के साथ समाहित नही किया जा सकता।
अंत में सभी से साग्रह सुझाव व निवेदन है कि अपने पद की गरिमा, न्यायोचित अधिकार और अपने आत्मसम्मान के लिए अति शीघ्र त्वरित कार्रवाई करें।
इस संबंधित कोई जानकारी, शकां और सुझाव के लिए काल कर सकते हैं।
आप सबका आभार
वेदपाल
रिटायर्ड गार्ड उज्जैन
(अध्यक्ष AIRRSA)
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