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February 12, 2025 at 02:24 PM
*Copy and Paste Social Message:-बिग ब्रेकिंग@UpdateBox.Etw* *ए आर पी चयन में पुनः आवेदन हेतु अवसर का केस!* माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में जैसा कि स्पष्ट किया था कि याची ए आर पी पुनर्चयन हेतु *पुनःआवेदन का अवसर लेने हेतु प्रमुख सचिव (बेसिक), उ०प्र० के समक्ष लिखित प्रत्यावेदन* दें, जिसके उपरान्त ही निर्णय होगा। प्रमुख सचिव (बेसिक), उ०प्र० ने उक्त प्रकरण पर प्रत्यावेदन निस्तारित कर दिया है। *निस्तारण :-* ए आर पी चयन का नवीन शासनादेश ही मान्य रहेगा, *किसी भी दशा में ०३ वर्ष से अधिक ए आर पी पद पर नियुक्त रहे शिक्षक/शिक्षिकाएं पुनः आवेदन करने हेतु अपात्र होंगे।* नए शिक्षक/शिक्षिकाओं को भी मौका मिलना चाहिए। *कोर्ट ने भी स्पष्ट कहा :-सेवा से तो निष्कासित किया नहीं जा रहा,आखिर अपने मूल पद पर मूल विद्यालय जाना क्यों नहीं चाहते हैं ये याची ए आर पी ?*
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