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January 31, 2025 at 12:34 PM
झारखंड में CTET की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड में CTET (केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा) की वैधता को लेकर महत्वपूर्ण टिप्पणियां की हैं। यहां इस विषय के मुख्य बिंदु दिए गए हैं: झारखंड में CTET की वैधता से जुड़े प्रमुख बिंदु: 1. CTET मुख्य रूप से केंद्रीय स्कूलों के लिए मान्य: कोर्ट ने स्पष्ट किया कि CTET का आयोजन केंद्रीय विद्यालयों (KVS), नवोदय विद्यालयों (NVS) और अन्य केंद्रीय सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की पात्रता निर्धारित करने के लिए किया जाता है। यह स्वतः राज्य सरकार के स्कूलों में मान्य नहीं होता, जब तक कि राज्य सरकार इसे स्पष्ट रूप से मान्यता न दे। 2. यदि राज्य अपना TET (JTET) नहीं कराता, तो CTET पर विचार हो सकता है: NCTE (राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद) के 2011 के दिशानिर्देशों के अनुसार, यदि कोई राज्य अपना TET (जैसे झारखंड में JTET) नहीं कराता, तो वह CTET को पात्रता के रूप में स्वीकार कर सकता है। लेकिन झारखंड सरकार ने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया था, इसलिए CTET को इस भर्ती प्रक्रिया में मान्य नहीं माना गया। 3. JTET ही झारखंड में भर्ती के लिए अनिवार्य था: 2022 भर्ती नियमों (Recruitment Rules) के अनुसार, झारखंड सरकार के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए JTET अनिवार्य योग्यता थी। जब विज्ञापन संख्या 13/2023 जारी किया गया था, तब यही नियम प्रभावी थे, इसलिए CTET धारकों को स्वतः पात्र नहीं माना गया। 4. भर्ती प्रक्रिया के बीच में CTET की मान्यता देना अवैध: झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड के निवासी CTET पास उम्मीदवारों को भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने की अनुमति दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद पात्रता के नियम नहीं बदले जा सकते। झारखंड में CTET की वैधता पर अंतिम निष्कर्ष: CTET झारखंड में सरकारी शिक्षकों की भर्ती के लिए मान्य नहीं है, जब तक कि राज्य सरकार इसे आधिकारिक रूप से मान्यता न दे। इस विशेष भर्ती (विज्ञापन संख्या 13/2023) के लिए, केवल JTET पास उम्मीदवार ही पात्र होंगे। यदि भविष्य में झारखंड सरकार CTET को मान्यता देना चाहती है, तो उसे भर्ती प्रक्रिया शुरू होने से पहले स्पष्ट घोषणा करनी होगी और इसे NCTE दिशानिर्देशों के अनुसार लागू करना होगा।

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