District Collector & Magistrate Sawai Madhopur
                                
                            
                            
                    
                                
                                
                                February 11, 2025 at 08:23 AM
                               
                            
                        
                            https://x.com/dmsawaimadhopur/status/1889386609574859255?t=kNLBTsVsrI4Asc_tU3KYOg&s=19
https://sawaimadhopur.rajasthan.gov.in/home/press-release/187066
*खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़ने के लिए पोर्टल से करें ऑनलाईन आवेदन* 
 *गिव अप अभियान के तहत सक्षम लोगों से स्वेच्छा से नाम हटवाने की अपील* 
 *सवाई माधोपुर, 11 फरवरी।* मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा के निर्देशानुसार खाद्य सुरक्षा योजना में पात्र वंचित परिवारों को जोड़ने हेतु नवीन आवेदन प्राप्त करने के संबंध मे 26 जनवरी 2025 से ऑनलाईन पोर्टल खोला गया है।
जिला कलक्टर शुभम चौधरी ने जिले के समस्त उपखण्ड अधिकारी, विकास अधिकारी, आयुक्त नगरपरिषद एवं अधिशाषी अधिकारियों को विभागीय दिशा-निर्देशों के अनुरूप कमेटी का गठन कर खाद्य सुरक्षा पोर्टल पर पूर्व मे लम्बित आवेदनों एवं वर्तमान में प्राप्त आवेदनों का निष्पक्ष एवं प्रभावी जांच कराकर निस्तारण करने के निर्देश प्रदान किए है। उन्होंने खाद्य सुरक्षा सूची में शामिल सक्षम लोगों से स्वयं गिव अप अभियान से जुड़कर अपना नाम हटवाने की अपील की। उन्होंने कहा कि गरीबी रेखा से ऊपर उठ चुके लोगों द्वारा स्वयं अपना नाम हटवाने से राज्य सरकार और अधिक पात्र लोगों को खाद्य सुरक्षा दे पाएगी। 
जिला रसद अधिकारी रामभजन मीना ने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनान्तर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से वंचित पात्र परिवारों का नाम जुड़वाने के लिये पोर्टल पर आवेदन स्वयं द्वारा या ई मित्र के माध्यम से किया जा सकता है। आवेदन स्वीकृत करने की प्रक्रिया में आवेदन की त्रिस्तरीय जांच की जाएगी। प्राप्त आवेदन निस्तारण हेतु संबंधित अपीलीय अधिकारी के समक्ष ऑनलाइन जाएगा। अपीलीय अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) द्वारा प्राप्त आवेदन को शहरी क्षेत्र में नगरीय निकायों के अधिशाषी अधिकारी/आयुक्त एवं ग्रामीण क्षेत्र में ब्लॉक विकास अधिकारी को जांच हेतु प्रेषित किया जाएगा। उक्त अधिकारियों द्वारा आवेदन की जांच हेतु गठित कमेटी से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर नाम जोडने के संबंध में स्पष्ट अभिमत के साथ प्रकरण अपीलीय अधिकारी को पुनः प्रेषित किया जाएगा। इसके बाद  राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में नाम जोडने अथवा नहीं जोडने का निर्णय लेकर आवेदन निस्तारित किया जायेगा। पोर्टल के माध्यम से प्राप्त आवेदनों का एक माह के अंदर निस्तारण किया जाएगा। ई-मित्र पर आवेदन हेतु 50 रूपए का शुल्क रखा गया है। इससे अधिक राशि मांगने तथा विभाग से जुड़े किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार की शिकायत आमजन द्वारा हेल्पलाइन नंबर 1800-180-6030 पर की जा सकती है।
 *समावेशन श्रेणी में प्राथमिकता श्रेणी:-* अन्त्योदय परिवार, बीपीएल परिवार, स्टेट बीपीएल परिवार, अन्नपूर्णा योजना के लाभार्थी, मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष से लाभान्वित परिवार, समस्त सरकारी हॉस्टल में अन्तःवासी, एकल महिलाएं, श्रम विभाग में पंजीकृत निर्माण श्रमिक, पंजीकृत अनाथालय एवं वृद्धाश्रम कुष्ठ आश्रम, कचरा बीनने वाले परिवार, उत्तराखंड त्रासदी परिवार, साइकिल रिक्शा चालक, पोर्टल (कुली), कुष्ठ रोगी तथा कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्ति, घुमंतू एवं अर्द्ध घुमंतू जातियों जैसे बनबागरिया, गाडिया लुहार, भेड पालक, वन अधिकार पत्र धारी परंपरागत वनवासी परिवार, लघु कृषक, आस्था कार्डधारी परिवार, एससी, एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 एवं संशोधित अधिनियम 2015 के अंतर्गत पीड़ित व्यक्ति व इसके अतिरिक्त जो निम्न योजनाओं में शामिल है।
मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान योजना, मुख्यमंत्री एकल नारी योजना, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन, मनरेगा में 2009-10 में किसी भी वर्ष में 100 दिन मजदूरी करने वाला परिवार, मुख्यमंत्री निराश्रित पुनर्वास परिवार योजना, सहरिया एवं कथौडी जनजाति परिवार, भूमिहीन कृषक, कानूनी रूप से निर्मुक्त बंधुआ मजदूर, सीमान्त कृषक एवं वरिष्ठ नागरिक जिनका स्वतंत्र राशन कार्ड हो।
 *निम्न श्रेणियों के अंतर्गत आने वाले परिवार खाद्य सुरक्षा हेतु अपात्र:-* खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा जारी  निर्देश के अनुसार ऐसा ऐसे परिवार जिसका कोई भी एक सदस्य आयकर दाता हो, ऐसे परिवार जिसका कोई भी एक सदस्य सरकारी, अर्द्ध सरकारी, स्वायत्तशासी संस्थाओं में नियमित कर्मचारी, अधिकारी हो अथवा एक लाख से अधिक पेंशन प्राप्त करता हों, ऐसे परिवार जिनके किसी भी एक सदस्य के पास चार पहिया वाहन हो (ट्रैक्टर एवं वाणिज्यिक वाहन को छोड़कर, जो जीविकोपार्जन के उपयोग में आता हों), नगर निगम, नगर परिषद क्षेत्र में 1000 वर्ग फीट से अधिक क्षेत्रफल में निर्मित पक्का आवासीय, व्यवसायिक परिसर धारी परिवार (कच्ची बस्ती को छोड़कर), नगर पालिका क्षेत्र मे 1500 वर्ग फीट अधिक क्षेत्रफल में निर्मित पक्का आवासीय, व्यवसायिक परिसर धारी परिवार (कच्ची बस्ती को छोड़कर), एक लाख रुपए वार्षिक से अधिक आय सीमा वाले परिवार, ऐसे परिवार जिनके सभी सदस्यों के स्वामित्व में कुल कृषि भूमि लघु कृषक हेतु निर्धारित सीमा से अधिक हो, ऐसे परिवार जिनके पास ग्रामीण क्षेत्र में 2000 वर्गफीट से अधिक स्वयं के रिहायश हेतु निर्मित पक्का मकान हों।
 *गिव अप अभियान के तहत 3 हजार 163 अपात्र लोगों ने स्वत छोड़ी खाद्य सुरक्षा, 20 अपात्र लोगो को नोटिस जारी:-* उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा संचालित गिव अप अभियान के तहत निष्कासन श्रेणियों मे आने वाले परिवार संबंधित उचित मूल्य दुकानों पर सम्पर्क कर नाम हटाने के लिए आवेदन पत्र भरकर दे सकता है इसके अतिरिक्त उपभोक्ता स्वयं भी ऑनलाईन https://food.rajasthan.gov.in/ पोर्टल पर आवेदन कर सकता है। गिव अप अभियान 28 फरवरी तक अनवरत जारी रहेगा। अभियान के तहत जिले में अब तक 715 राशन कार्ड आवेदनों पर 3163 सदस्यों को खाद्य सुरक्षा योजना से नाम हटाए गए है। जिले मे स्वैच्छा से नाम नही हटाने वाले 20 अपात्र लोगो को नोटिस जारी कर वसूली की कार्यवाही की जा रही है।
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