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February 13, 2025 at 03:10 AM
इंतजार : आज संसद में पेश किया जाएगा नया आयकर बिल
अब असेसमेंट या प्रीवियस नहीं, सिर्फ टैक्स ईयर... 64 साल पुराना कानून बदलने की तैयारी
नई दिल्ली नया आयकर बिल गुरुवार को संसद में पेश किया जाएगा। इसका मकसद मौजूदा आयकर अधिनियम, 1961 को सरल बनाना है, ताकि आम आदमी आयकर कानूनों को आसानी से समझ सके और मुकदमेबाजी कम हो। आयकर अधिनियम, 1961 में अब तक 66 बजट (दो अंतरिम बजट सहित) के बाद कई बदलाव हो चुके है। इसके कई प्रावधान खत्म हो चुके हैं। माना जा रहा है कि नया कानून 1 अप्रैल, 2026 से लागू होगा। यह 64 साल पुराने कानून की जगह लेगा। इससे बिल को पिछले हफ्ते कैबिनेट ने मंजूरी दी थी। जानकारों का कहना है कि नया बिल टैक्स अनुपालन को आसान बनाएगा। सरकार आदेश जारी कर बदलाव कर सकेगी। सरकारी सूत्रों के मुताबिक नए आयकर बिल, 2025 में कई बदलाव हो सकते हैं।
नए बिल में हो सकते हैं यह बदलाव
टैक्स ईयर का कॉन्सेप्ट :
नए बिल में टैक्स ईयर का कॉन्सेप्ट लाया जा सकता है। अभी असेसमेंट ईयर व प्रीवियस ईयर की वजह से टैक्सपेयर्स दुविधा में रहते हैं। टैक्स ईयर के एक ही कॉन्सेप्ट से टैक्सपेयर्स को यह समझने में आसानी होगी कि वे किस साल का टैक्स भर रहे हैं व रिटर्न फाइल कर रहे हैं।
2 फाइनेंशियल ईयर में बदलाव नहीं
फाइनेंशियल ईयर में बदलाव की संभावना नहीं है। यह 1 अप्रेल से शुरू होकर 31 मार्च को खत्म होगा। नया बिल कैलेंडर ईयर को टैक्स ईयर के तौर पर नहीं मानेगा।
धाराओं में बदलाव : में टैक्स रिटर्न फाइलिंग सेक्शन 139 के तहत आती है, जबकि न्यू टैक्स रिजीम सेक्शन 115 बीएसी के तहत। नए बिल में धाराएं बदल सकती हैं।
4 रेजिडेंसी कानून : नए बिल में रेजिडेंसी कानूनों में बदलाव की संभावना नहीं है। मौजूदा रेजिडेंसी कानून को तीन कैर्टेगरी में बांटा गया है ऑर्डिनरी, नॉन-ऑर्डिनरी और एनआरआइ
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