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February 25, 2025 at 03:40 PM
नवादा कलेक्ट्रेट और सर्किट हाउस को कुर्क करने का आदेश
फुलवरिया जलाशय परियोजना रजौली में अनेकों विस्थापितों की जमीन का मुआवजा अब तक नहीं दिया गया हैं। जिसको लेकर नवादा व्यवहार न्यायालय में कई वाद दर्ज है।नवादा व्यवहार न्यायालय सब जज प्रथम आशीष रंजन ने इजराइ वाद संख्या 3/2002 में शांति देवी वगैरह बनाम बिहार सरकार वगैरह जिला समाहर्ता नवादा,कार्यपालक अभियंता फुलवरिया जलाशय परियोजना रजौली नवादा ,जिला भू अर्जन पदाधिकारी सह विशेष भू अर्जन पदाधिकारी नवादा मामले में नवादा समाहरणालय और नवादा परिसदन भवन को कुर्क करने का आदेश दिया है।
सोमवार को नवादा समाहरणालय और सर्किट हाउस में ढोल बजाकर नवादा व्यवहार न्यायालय कर्मी ने वादी के अधिवक्ता रंजीत पटेल के साथ कुर्क का इश्तेहार चिपकाया।
बता दें कि वादी के पक्ष से अधिवक्ता रंजीत कुमार पटेल इस मामले को देख रहे हैं।
