Ujjain Times
February 3, 2025 at 03:30 PM
सम्मानपूर्वक मरने का अधिकार 😥
🔖कर्नाटक सरकार ने राज्य के अस्पतालों में मेडिकल बोर्ड की स्थापना का आदेश दिया है, ताकि गंभीर रूप से बीमार मरीजों की लिविंग विल के निष्पादन के माध्यम से सम्मानपूर्वक मृत्यु के अनुरोधों पर कार्रवाई की जा सके।
👉यह निर्णय 2023 के सर्वोच्च न्यायालय के उस फैसले के बाद लिया गया है, जिसमें संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार के हिस्से के रूप में सम्मानपूर्वक मरने के अधिकार को मान्यता दी गई थी।
🎯केरल के बाद इसे लागू करने वाला कर्नाटक दूसरा राज्य है।
उज्जैन टाइम्स
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