RTI Activist SahDev
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February 22, 2025 at 11:41 PM
*पति से अलग हुई महिला को 18 सप्ताह की गर्भावस्था के बाद गर्भपात की अनुमति: पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय* पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने अविवाहित महिलाओं और अपने पति से अलग रहने वाली महिलाओं को भी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ़ प्रेग्नेंसी (MTP) का कानूनी अधिकार दिया। *यह फ़ैसला मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ़ प्रेग्नेंसी एक्ट 1971* ( MTP एक्ट 1971 ) के तहत पेश किए गए बदलावों के अनुरूप है, ख़ास तौर पर MTP संशोधन अधिनियम 2021 के ज़रिए किए गए संशोधनों के बाद । *मामले की पृष्ठभूमि* यह मामला एक महिला से जुड़ा था जो अपने पति से अलग रह रही थी और उसने अपनी गर्भावस्था को समाप्त करने के लिए चिकित्सीय प्रक्रिया की मांग की थी, जो 18 सप्ताह और 5 दिन की हो चुकी थी। महिला ने अदालत से याचिका दायर की कि उसे *एमटीपी अधिनियम की धारा 3(2)(बी) के तहत* पारंपरिक रूप से निर्धारित मानदंडों को पूरा न करने के बावजूद गर्भपात कराने की अनुमति दी जाए, जो पहले केवल विवाहित महिलाओं या विशिष्ट परिस्थितियों वाली महिलाओं को ही ऐसी चिकित्सा प्रक्रियाओं तक पहुँचने की अनुमति देता था। *एमटीपी अधिनियम का कानूनी आधार और संशोधन* एमटीपी संशोधन अधिनियम 2021 ने प्रजनन अधिकारों की समानता की बढ़ती आवश्यकता को मान्यता देते हुए, एकल महिलाओं, अविवाहित महिलाओं और कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त रिश्ते में नहीं रहने वाली महिलाओं को शामिल करने के लिए एमटीपी अधिनियम 1971 में महत्वपूर्ण बदलाव किया । उल्लेखनीय रूप से, एमटीपी अधिनियम 1971 को कुछ चिकित्सीय, सामाजिक या आर्थिक कठिनाइयों का सामना करने वाली महिलाओं के लिए, पहले की 20-सप्ताह की सीमा की तुलना में 24 सप्ताह तक के गर्भ को समाप्त करने की अनुमति देने के लिए अद्यतन किया गया था। *नियम 3बी के अंतर्गत वैवाहिक स्थिति में परिवर्तन* मामले का मुख्य बिंदु एमटीपी नियमों के नियम 3बी(सी) की व्याख्या के इर्द-गिर्द घूमता है , जिसमें महिला की वैवाहिक स्थिति में बदलाव, जैसे विधवापन या तलाक से संबंधित प्रावधान शामिल हैं। याचिकाकर्ता ने अपने पति से अलग होने और आधिकारिक रूप से तलाक न होने के बावजूद तर्क दिया कि उसके रिश्ते की स्थिति में बदलाव के कारण उसे अपना गर्भ समाप्त करने का अधिकार मिलना चाहिए। अदालत ने इस तर्क से सहमति जताते हुए कहा कि नियम 3बी प्रतिबंधात्मक नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य उन महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना है जो अपनी परिस्थितियों में भौतिक परिवर्तनों से गुजर रही हैं। *प्रजनन अधिकारों पर न्यायालय का विश्लेषण* न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि प्रजनन अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता का एक अभिन्न अंग हैं। *केएस पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ (2017)* के ऐतिहासिक मामले से प्रेरणा लेते हुए , न्यायालय ने पुष्टि की कि प्रजनन विकल्प बनाने का अधिकार गोपनीयता और व्यक्तिगत स्वायत्तता का एक मूलभूत पहलू है। न्यायालय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि इस स्वायत्तता में वैवाहिक स्थिति की परवाह किए बिना गर्भावस्था को जारी रखने या समाप्त करने का निर्णय लेने का महिला का अधिकार शामिल है। *महिला अधिकारों पर प्रभाव* न्यायालय का यह निर्णय प्रजनन स्वायत्तता से जुड़े कानूनी ढांचे को मजबूत करता है, यह सुनिश्चित करता है कि वैवाहिक स्थिति या रिश्ते से परे महिलाओं को अपने शरीर के बारे में चुनाव करने का अधिकार है। यह निर्णय एमटीपी अधिनियम 2021 में संशोधन करने के सरकार के उद्देश्यों के अनुरूप भी है , जो सुरक्षित और कानूनी गर्भपात सेवाओं तक पहुँच बढ़ाने, मातृ मृत्यु दर को कम करने और सभी सामाजिक स्तरों पर महिलाओं की भलाई सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। *अंतिम आदेश और निर्देश* अंतिम निर्णय में, न्यायालय ने याचिकाकर्ता को उसकी बदली हुई परिस्थितियों को स्वीकार करते हुए, उसकी गर्भावस्था को चिकित्सा रूप से समाप्त करने की अनुमति दी। न्यायालय ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) को प्रक्रिया में तेजी लाने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता को तीन दिनों के भीतर आवश्यक चिकित्सा सेवाएं प्राप्त हों। यह निर्णय महिलाओं के अपने प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में स्वायत्त निर्णय लेने के अधिकारों को मान्यता देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। *केस नंबर - सीडब्ल्यूपी-75-2025*
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