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February 11, 2025 at 11:56 AM
*सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार द्वारा आयोजित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की 2010 की भर्ती प्रक्रिया को अवैध और असंवैधानिक घोषित कर दिया है।*
कोर्ट ने झारखंड सरकार को छह महीने में उक्त पदों के लिए नया विज्ञापन जारी करने और नये सिरे से नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है।
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