
Shubham Tamrakar
February 11, 2025 at 02:46 AM
“मार्कशीट में नाम और जन्मतिथि वगैरह बदलवाना प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है, सभी बोर्ड और विश्वविद्यालय इसके लिए बाध्य हैं!”
-मा.सुप्रीम कोर्ट