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February 3, 2025 at 03:18 AM
हरियाणा सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधानसभा 2025 के आम चुनाव के मद्देनज़र मतदान के दिन, 5 फरवरी 2025 (बुधवार), को सवेतन अवकाश/विशेष आकस्मिक अवकाश (सवेतन) देने की घोषणा की है। यह अवकाश उन कर्मचारियों के लिए लागू होगा, जो हरियाणा के विभिन्न सरकारी कार्यालयों, शैक्षिक संस्थानों, बोर्ड और निगमों में कार्यरत हैं और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं। मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार, हरियाणा में स्थित विभिन्न कारखानों, दुकानों और निजी प्रतिष्ठानों के कर्मचारी, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं, वे भी धारा 135-बी के तहत सवैतनिक अवकाश के हकदार हैं।

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