Haryana Rojgar With Devik
February 24, 2025 at 07:11 AM
♻️ *Leave Rules 2016 : Child Care Leave (CCL)*
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*🔰बालक देखभाल अवकाश (CCL) केवल 18 वर्ष की आयु तक की अपने दो बड़े जीवित बालकों की देखरेख के लिए संपूर्ण सेवाकाल के दौरान अधिकतम दो वर्ष अर्थात 730 दिन की अधिकतम अवधि के लिए महिला सरकारी कर्मचारी या एकल पुरुष सरकारी कर्मचारी द्वारा ली जा सकती हैं ।*
*🔰यदि CCL Probation period के दौरान ली जाती हैं तो प्रोबेशन पीरियड उतना ही आगे एक्सटेंड हो जाएगा ।*
*🔰CCL एक बार में 30 दिन से कम के लिए नहीं ली जा सकती ।*
*🔰CCL के बीच में पढ़ने वाले सभी रिकॉग्नाइज हॉलीडे, संडे और Vacation भी सीसीएल में ही काउंट होंगे ।*
*🔰इन नियमों के तहत 730 दिनों की बाल देखभाल अवकाश की अवधि के बाद भी अदेय छुट्टी (चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए बिना) दी जा सकती है।*
*🔰किसी अन्य प्रकार की नियमित छुट्टी को बाल देखभाल अवकाश के साथ आगे या पीछे जोड़ा जा सकता है।*
*🔰CCL का लेखा-जोखा निर्धारित प्रफोर्मा में मेंटेन किया जाना चाहिए और सर्विस बुक में भी रखा जाना चाहिए ।*
*🔰किसी भी प्रकार की ली जो पहले ली जा चुकी हैं या अनाधिकृत रूप से अब्सेंस के पीरियड को सीसीएल में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता ।*
*🔰तीसरे बच्चे के लिए किसी भी प्रकार से सीसीएल स्वीकृत नहीं की जा सकती चाहे उसकी उम्र कुछ भी हो ।*
*(इसे तीसरे वर्ष के लिए with out pay के रूप में लिया जा सकता है, यह अवधि verified service के रूप में मानी जाएगी )*
*🔰89 दिन से अधिक की CCL लेने पर पद को रिक्त माना जा सकता है (शिक्षा विभाग द्वारा इस शर्त को जोड़ा गया है)*
*🔰सीसीएल किसी भी महिला सरकारी कर्मचारी या विधुर पुरुष सरकारी कर्मचारी को इस इंटेंशन से दी जाती हैं कि वह अपने बच्चों को जरूरत पड़ने पर देखभाल कर सके लेकिन इसका यह अभिप्राय नहीं है कि किसी भी कार्यालय/संस्था/स्कूल का कार्य प्रभावित हो, इसलिए यह सब देखना/सुनिश्चित करना स्वीकृत करने वाली अथॉरिटी की जिम्मेदारी है ।*
*🟦यह नियम एडॉक बेस पर और वर्क चार्जड कर्मचारियों पर भी लागू होंगे लेकिन 2 वर्ष की सेवाकाल पूर्ण होने से पहले नहीं, और डिस्चार्ज या निलंबन की तारीख से आगे भी नहीं की जा सकती ।*
*🟫'एकल पुरुष सरकारी' कर्मचारी से अभिप्राय है अविवाहित या विधुर या विधिक रूप से तलाकशुदा सरकारी कर्मचारी ।*
*🟩730 दिन की अवधि में एकल पुरुष सरकारी कर्मचारियों द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने से पूर्व किसी राज्य सरकार या भारत सरकार के अधीन कार्य करने के दौरान महिला कर्मचारी के रूप में उन्ही दो बड़े बच्चों की माता के रूप में लिया गया बालक देखभाल अवकाश यदि कोई हो, भी शामिल है ।*
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*🟧18 वर्ष से कम आयु की शर्त दिव्यांग बालकों पर लागू नहीं होगी यदि -*
*सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए अशक्तता प्रमाण पत्र के अनुसार अशक्तता 60% से अधिक है तथा दिव्यांग बालक पूर्ण रूप से महिला सरकारी या एकल पुरुष सरकारी कर्मचारी जैसी भी स्थिति हो पर पूर्ण रूप से आश्रित है*
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