KAS NGO's (NPO's) Helpline, India
February 9, 2025 at 05:25 PM
बजट आने के बाद महत्वपूर्ण बदलाव -
* पहले स्थाई 12ए और 80जी आवेदन में गलती होने पर फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाता था पर अब उसमें संशोधन का मौका दिया जाएगा।
* प्रोविजनल 12ए और 80जी लेने के 6 माह के बाद परमानेंट रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करना होगा।
* सभी एनजीओ (ट्रस्ट, सोसायटी, सेक्शन-8) के लिए एनजीओ दर्पण और 12ए और 80की अनिवार्य कर दिया गया है अन्यथा आपके संस्था की समस्त आय टैक्सेबल मानी जाएगी।
* जिस एनजीओ (ट्रस्ट, सोसायटी, सेक्शन-8) के विगत 2 वर्ष का कुल टर्न ओवर 5 करोड़ से कम होगा उन्हें 10 वर्ष के लिए स्थाई 12ए और 80जी पंजीकरण प्रदान किया जाएगा।
* जिन एनजीओ (ट्रस्ट, सोसायटी, सेक्शन-8) का विगत 2 वर्ष का टर्न ओवर 5 करोड़ से ज्यादा होगा उन्हें पहले की तरह 5 साल का रहेगा।
* बिना परमानेंट 12ए और 80जी प्रमाणपत्र के किसी भी प्रकार की फंडिंग संभव नहीं है।
* जिस एनजीओ (ट्रस्ट, सोसायटी, सेक्शन-8) का एनजीओ दर्पण रजिस्ट्रेशन अपडेट नहीं है उनके खाते फ्रिज कर दिए गए।
* आने वाले समय में एनजीओ (ट्रस्ट, सोसायटी, सेक्शन-8) पर जीएसटी और सोशल स्टॉक एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन भी अनिवार्य कर दिया जाएगा।
* आगामी वर्षों में नियम और सख्त होंगे जिसमें कागजी रूप से चलने वाले एनजीओ बंद होंगे और फंडिंग संभावनाएं बढ़ेगी।
* स्थाई 12ए और 80जी करते समय ये ध्यान दे कि ये आपके एनजीओ (ट्रस्ट, सोसायटी, सेक्शन-8) के आगामी 10 साल के भविष्य की बात है। अतः सोच समझकर अनुभवी एजेंसी द्वारा ही आवेदन करे, यूट्यूब और अन्य प्लेटफॉर्म के चक्करों में न पड़े।
* लगभग 12367+ कंपनियों के ग्रांट आवेदन भी शुरू है।
अतः आप सभी भी जल्द से जल्द परमानेंट 12ए और 80जी के लिए आवेदन कर दे।
अगर आप कंचन एंड संस कंसलटेंट प्रा० लि० की अनुभवी टीम द्वारा अपने एनजीओ (ट्रस्ट, सोसायटी, सेक्शन-8) का स्थाई 12ए और 80जी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते है तो 7309641634 पर कॉल या व्हाट्सएप करे।
धन्यवाद !
कंचन एंड संस कंसलटेंट प्रा० लि०
7309641634