Maktoob Hindi
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June 8, 2025 at 04:28 AM
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने समाजवादी पार्टी के संभल से सांसद ज़िया-उर-रहमान को ‘बिजली चोरी’ मामलेमें अंतरिम राहत दी है. कोर्ट ने आदेश दिया है कि अगर सांसद 6 लाख की राशि दो हफ्ते के भीतर जमा कर देते हैं, तो उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPPCL) उनके आवास की बिजली सेवा तत्काल बहाल करे. सांसद ज़िया-उर-रहमान के आवास की बिजली बिजली चोरी के आरोप के चलते उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPPCL) द्वारा काट दी गई थी. विभाग का आरोप था कि सांसद के घर पर अवैध रूप से बिजली का उपयोग किया जा रहा था, यानी बिना वैध मीटर के या मीटर से छेड़छाड़ कर बिजली ली जा रही थी.
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