
STAND BPSC
May 27, 2025 at 09:44 AM
बिहार में 10,709 सरकारी नौकरियों के लिए चयन प्रक्रिया को आसान भाषा में समझें,
जब केवल 8,791 लोग योग्य हैं। इसे सुप्रीम कोर्ट के नियमों और आरक्षण नीति के अनुसार करना होगा:
1. रिक्तियों को श्रेणियों में बाँटनाकुल 10,709 नौकरियाँ हैं। इन्हें पहले SC, ST, OBC, EWS और सामान्य वर्ग में बाँटा जाएगा।मान लीजिए बिहार की आरक्षण नीति:SC (15%): 1,606 सीटेंST (1%): 107 सीटेंOBC (34%): 3,641 सीटेंEWS (10%): 1,071 सीटेंसामान्य (40%): 4,284 सीटें
2. योग्य लोगों को नौकरी देनासामान्य वर्ग: जितने योग्य सामान्य उम्मीदवार हैं, उन्हें पहले नौकरी दी जाएगी। अगर 4,284 सीटों के लिए कम लोग योग्य हैं, तो बाकी सीटें खाली रहेंगी।आरक्षित वर्ग (SC/ST/OBC/EWS): हर वर्ग के योग्य उम्मीदवारों को उनकी सीटों पर नियुक्त किया जाएगा।उदाहरण: अगर SC की 1,606 सीटों के लिए केवल 800 लोग योग्य हैं, तो 800 को नौकरी मिलेगी और 806 सीटें खाली रहेंगी।अगर कोई आरक्षित वर्ग का उम्मीदवार सामान्य वर्ग के कट-ऑफ से ज्यादा अंक लाता है, तो उसे सामान्य वर्ग में नौकरी मिल सकती है।
3. खाली सीटों का क्या होगा?आरक्षित वर्ग की खाली सीटें: इन्हें सामान्य वर्ग के लोग नहीं भर सकते, जब तक सरकार औपचारिक रूप से नियम न बदले। ये सीटें अगले 3 साल तक आगे ले जाई जाएँगी।सामान्य वर्ग की खाली सीटें: इन्हें नए भर्ती अभियान में फिर से विज्ञापित किया जाएगा।
4. सुप्रीम कोर्ट के नियममेरिट का ध्यान रखना: अयोग्य लोगों को नौकरी नहीं दी जा सकती, भले ही सीटें खाली रहें।आरक्षण का पालन: आरक्षित सीटें सामान्य वर्ग में तभी बदली जा सकती हैं, जब कोई योग्य उम्मीदवार न हो और सरकार नियमों के तहत अनुमति दे।पारदर्शिता: चयन के नियमों में बाद में बदलाव नहीं हो सकता।
5. बिहार सरकार क्या करेगी?सभी 8,791 योग्य उम्मीदवारों को उनकी श्रेणी के हिसाब से नौकरी देगी।बची हुई 1,918 सीटें (10,709 - 8,791):सामान्य सीटों को फिर से विज्ञापित करेगी।आरक्षित सीटों को अगले भर्ती चक्र तक रखेगी।अगर कोई प्रतीक्षा सूची है, तो उसका उपयोग होगा, लेकिन केवल योग्य उम्मीदवारों के लिए।उदाहरणमान लीजिए योग्य लोग: 4,000 सामान्य, 800 SC, 2,500 OBC, 1,000 EWS, 491 ST।भरी गईं: 8,791 सीटें।खाली सीटें:सामान्य: 4,284 - 4,000 = 284SC: 1,606 - 800 = 806OBC: 3,641 - 2,500 = 1,141EWS: 1,071 - 1,000 = 71ST: 107 - 491 = 0 (अतिरिक्त ST उम्मीदवार दूसरी श्रेणी में नहीं जा सकते)।कुल खाली: 284 + 806 + 1,141 + 71 = 2,302 सीटें।निष्कर्षबिहार सरकार सभी 8,791 योग्य लोगों को उनकी श्रेणी में नौकरी देगी।खाली आरक्षित सीटें अगले चक्र में जाएँगी।सामान्य सीटें फिर से विज्ञापित होंगी।नियम या मानक शिथिल नहीं होंगे।यह प्रक्रिया संविधान और सुप्रीम कोर्ट के नियमों का पालन करती है, जिसमें समानता और मेरिट का ध्यान रखा जाता है।
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