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May 25, 2025 at 10:01 AM
*RTI में सूचना नहीं दी, कोर्ट ने डीएम व एडीएम को थमाया नोटिस, प्रसंज्ञान से पहले दिया सुनवाई का मौका*
झालावाड़: मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सूचना के अधिकार के तहत जानकारी नहीं देने पर DM अजय सिंह राठौड़ और ADM सत्यनारायण आमेठा को तलब किया. मजिस्ट्रेट ने नोटिस में दोनों अधिकारियों को अभियुक्त बनाकर BNS 223 (2)(ख) के तहत किसी प्रकार का प्रसंज्ञान लेने से पूर्व सुनवाई का अवसर दिया. इस संबन्ध में डीएम ने नोटिस का जवाब देने की बात कही. डीएम ने कहा कि यह मामला शिक्षा विभाग से जुड़ा है. पीड़ित ने स्कूल की मान्यता रद्द करने से संबंधित जानकारी मांगी थी, जो हमारे विभाग की ओर से उपलब्ध नहीं कराई जा सकती. इसके लिए शिक्षा विभाग को अवगत कराया है.
दरअसल, मामला सूचना के अधिकार से जुड़ा है. बड़ा बाजार निवासी पीड़ित प्रमोद कुमार टेलर ने 2024 में आरटीई पोर्टल पर वार्ड नंबर 22 की लेसिया स्मार्ट किड्स स्कूल में आवेदन किया था. बाद में पीड़ित ने वार्ड नंबर 22 में स्कूल की जानकारी की तो स्कूल वहां मौजूद नहीं था. इसके बाद पीड़ित ने 16 अक्टूबर 2024 को स्कूल पर कार्रवाई व मान्यता रद्द करने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक में शिकायत की थी. पीड़ित ने आरटीआई से इससे जुड़ी जानकारी विभाग से मांगी, लेकिन विभाग ने पीड़ित को गोपनीय दस्तावेज का हवाला देकर जानकारी नहीं दी. पीड़ित ने DM व ADM को शिकायत की व कार्रवाई की सूचना मांगी. यहां से भी पीड़ित को सूचना नहीं मिली.
पीड़ित प्रमोद कुमार टेलर ने न्यायालय में परिवाद पेश किया व इस मामले में कार्रवाई की मांग की. इसके बाद मजिस्ट्रेट ने डीएम व एडीएम को किसी भी प्रकार का संज्ञान लेने से पूर्व सुनवाई का अवसर देते तलब किया.
इधर प्रारंभिक जिला शिक्षा अधिकारी हंसराज मीणा ने बताया कि पीड़ित प्रमोद टेलर की शिकायत के बाद लेसिया स्मार्ट किड्स स्कूल की जांच की गई, जहां वार्ड नंबर 22 में स्कूल नहीं पाया गया. जांच के बाद स्कूल को तीन नोटिस देकर जवाब मांगा. फिलहाल, स्कूल की मान्यता समाप्त करने के लिए शिक्षा निदेशक बीकानेर को पत्र लिखा है. स्कूल के मान्यता रद्द करने का अधिकार शिक्षा निदेशक को है. वहां से जो आदेश प्राप्त होंगे उसे पर कार्रवाई की जाएगी.