DEVBHOOMI CAREER POINT,Uttarakhand
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May 30, 2025 at 08:50 AM
कोटद्वार। उत्तराखंड के कोटद्वार कोर्ट ने आज चर्चित हाई प्रोफाइल अंकिता भंडारी मामले में सजा का ऐलान कर दिया है। ADJ रीना नेगी की कोर्ट ने यह सजा सुनाई है। कोटद्वार कोर्ट ने अंकिता भंडारी हत्याकांड तीनों आरोपियों को सभी मामलों में दोषी करार दिया है। इस फैसले को लेकर प्रदेश में पहले से ही हलचल तेज थी। अंकिता हत्याकांड के तीनो आरोपियों पुलकित आर्य, गौरव भास्कर और अंकित को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। कोर्ट का आदेश आज दिनांक 30 /5 /25 को मुकदमा अपराध संख्या 1/22 धारा 302 /201/ 354 ए आईपीसी व 3(1)d अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम बनाम पुलकित आर्य आदि ( अंकिता भंडारी मर्डर केस) में माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोटद्वार महोदय द्वारा 1 अभियुक्त पुलकित आर्य को धारा 302 आईपीसी में कठोर आजीवन कारावास व ₹50000 जुर्माना धारा 201 आईपीसी में 5 वर्ष कठोर कारावास 10000 रुपए जुर्माना धारा 354 ए आईपीसी में 2 वर्ष का कठोर कारावास ₹10000 जुर्माना व धारा 3(1)d आईटीपीए एक्ट में 5 वर्ष का कठोर कारावास वह ₹2000 जुर्माना की सजा सुनाई है 2 अभियुक्त सौरभ भास्कर व अभियुक्त अंकित गुप्ता को धारा 302 आईपीसी में आजीवन कठोर कारावास व 50000 रुपए जुर्माना धारा 201 आईपीसी में 5 वर्ष कठोर कारावास व ₹10000 जुर्माना व3(1)d आईटीपीए एक्ट में 5 वर्ष का कठोर कारावास व ₹2000 जुर्माना की सजा सुनाई है व 4 लाख प्रतिकर मृतिका के परिजनों को देना है।
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