Rajasthan Police

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June 11, 2025 at 02:33 AM
मनुष्य के शारीरिक एवं मानसिक विकास के अनुरूप ही नियमों में आयु सीमा निर्धारित की जाती हैं। मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार, 18 वर्ष की आयु में मानसिक परिपक्वता के आधार पर वाहन चलाने की अनुमति दी गई है। इससे पहले बच्चों को वाहन देना न केवल नियमों का उल्लंघन है, बल्कि उनकी सुरक्षा के लिए भी अनुचित है। उल्लंघन पर अभिभावक पर भी कार्रवाई की जा सकती है। #rajasthanpolice #nolicensenodrive #trafficawareness
Image from Rajasthan Police: मनुष्य के शारीरिक एवं मानसिक विकास के अनुरूप ही नियमों में आयु सीमा नि...
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