
SahiJankari
June 6, 2025 at 01:44 AM
🔔 *हाई कोर्ट का बड़ा फैसला: चयन प्रक्रिया में गलती पर अब चुप नहीं रहेंगी अदालतें!*
पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में स्पष्ट किया है कि यदि किसी प्रतियोगी परीक्षा में चयन बोर्ड की उत्तरकुंजी में स्पष्ट गलती हो, तो अदालतें अब मूकदर्शक नहीं बनी रहेंगी।
जस्टिस जगमोहन बंसल की पीठ ने कहा – गलत उत्तर को मान लेना योग्यता और समान अवसर के अधिकार का उल्लंघन है। अदालतों की निष्क्रियता को संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन माना जाएगा।
🔹 सब-इंस्पेक्टर भर्ती में 2 उत्तर गलत पाए गए।
🔹 कोर्ट ने योग्य याचिकाकर्ताओं को नियुक्त करने का आदेश दिया।
🔹 सरकार को 3 महीने में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
➡️ अब चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता और योग्यता की रक्षा के लिए न्यायालय खुद आगे आएंगे।
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