Unnao News
June 18, 2025 at 05:22 PM
*ब्रेकिंग उन्नाव*
*समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष राजेश यादव के छोटे भाई नीरज यादव की पत्नी कामिनी यादव पर धारा अंतर्गत 138 एन०आई०एक्ट० में माननीय न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध किया गया है।*
*माननीय न्यायालय द्वारा सपा जिलाध्यक्ष राजेश यादव के छोटे भाई नीरज यादव की पत्नी कामिनी यादव पर उक्त मामले में धारा 138 पराक्रम्य लिखित अधिनियम 1881 में दोषी पाते हुए एक वर्ष के साधारण कारावास एवं 43,80,000/- रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है।*
*बचाव पक्ष (कामिनी यादव) की ओर से अधिवक्ता अनुराग सिंह ने माननीय न्यायालय के समक्ष दलीलें पेश की किंतु माननीय न्यायालय ने दोष सिद्ध होते हुए सजा सुनाई तथा सपा जिलाध्यक्ष राजेश यादव के भाई की पत्नी कामिनी यादव को न्यायिक अभिरक्षा में भेजते हुए जेल भेजने का निर्देश देते हुए विधि अनुरूप कार्यवाही करने का आदेश पारित किया।*
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