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June 19, 2025 at 07:47 AM
📝 विषय: यूनिफाइड पेंशन योजना (NPS) के अंतर्गत आने वाले केंद्रीय कर्मचारियों को 'सेवानिवृत्ति उपदान' एवं 'मृत्यु उपदान' का लाभ 🏦
🔹 मुख्य बिंदु:
1️⃣ यूनिफाइड पेंशन योजना (Unified Pension Scheme) को 01.04.2025 से NPS के तहत आने वाले कर्मचारियों के लिए एक वैकल्पिक विकल्प के रूप में लागू किया गया है।
2️⃣ जिन केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों ने यूनिफाइड पेंशन योजना को चुना है, उन्हें सेवानिवृत्ति उपदान (Retirement Gratuity) और मृत्यु उपदान (Death Gratuity) का लाभ मिलेगा।
3️⃣ यह लाभ Central Civil Service (Payment of Gratuity under NPS) Rules, 2021 के अंतर्गत दिया जाएगा।
4️⃣ यह आदेश वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के साथ परामर्श में जारी किया गया है। (ID Note No. 1(18)/EV/2024 दिनांक 03.06.2025)
5️⃣ Indian Audit and Accounts Department के कर्मियों के लिए यह आदेश भारत के CAG की सहमति से अनुच्छेद 148(5) के अंतर्गत लागू होगा।
🖊️ आदेश जारीकर्ता:
ध्रुबज्योति सेनगुप्ता
संयुक्त सचिव, भारत सरकार
📌 संबंधित सभी मंत्रालयों एवं विभागों को यह सूचना भेजी गई है।

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