Localbaziofficial News
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May 27, 2025 at 02:44 PM
उत्तर प्रदेश में कार्यरत 2001 बैच के दरांगा एवं वर्तमान समय में पुलिस निरीक्षक के पद पर कार्यरत, पुलिस इंस्पेक्टरों को हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने पुलिस विभाग के आलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि इन पुलिस निरीक्षकों की ट्रेनिंग अवधि को सेवा में जोड़ा जाए। साथ ही दरोगा के पद पर नियुक्ति हुए पुलिस कर्मियों जिनकी सेवायें 16 वर्ष की पूर्ण हो चुकी है, द्वितीय प्रोन्नति वेतनमान ग्रेड-पे 5400 रुपए (पुलिस उपाधीक्षक) का देने के सम्बन्ध में 6 सप्ताह में कानून के तहत स्पष्ट आदेश पारित करने का निर्देश दिया है। यह आदेश जस्टिस अजीत कुमार ने पुलिस इंस्पेक्टर जगदम्बा सिंह व अन्य द्वारा योजित की गयी याचिका को निस्तारित करते हुये वरिष्ठ अधिवक्ता विजय गौतम की बहस सुनकर पारित किया। पुलिस निरीक्षकों की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता विजय गौतम एवं श्याम शरण ने बहस की। उनका तर्क था कि हाईकोर्ट के पहले के आदेशों और बाद में जारी शासनादेश के बावजूद विभाग कुछ नहीं कर रहा है। प्रशिक्षण अवधि की सेवा को द्वितीय प्रोन्नत वेतनमान देने के लिए नहीं जोड़ा जा रहा है। जबकि वे इसके हकदार है।
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