Chambal Diary
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June 17, 2025 at 01:34 PM
करीब 6 वर्ष पुराने जानलेवा हमले के मामले में अपर सैशन न्यायालय धौलपुर ने तीन आरोपियों को 10-10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 50-50 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है। अपर सैशन न्यायालय धौलपुर के APP मुकेश सिकरवार ने बताया कि मामला धौलपुर जिले के कौलारी थाना के गांव जमालपुर का है। जिसमें 30/8/2019 को जमालपुर निवासी नाहर सिंह ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके खेत में गांव के श्रीनिवास की बकरियां चर रही थीं। जब खेत में बकरियां चराने की मना किया तो श्रीनिवास, रामवीर और मुकेश ने लाठी,डंडों,कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला कर दिया। जिसमें कुल्हाड़ी के वार से मेरे पिता भगवानसिंह गंभीर रूप से घायल हो गए और लाठी डंडों के हमले में मेरे दोनों हाथ भी घायल हो गए, सिर में चोट आई।मामले को लेकर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान किया और कोर्ट में आरोपपत्र पेश किय. प्रकरण में अपरसैशन न्यायालय धौलपुर में विचारण के बाद अभियुक्तों को दोषी पाया गया। जिसमें न्यायाधीश ने 16 जून 2025 को फैसला सुनाते हुए तीनों आरोपियों रामवीर,मुकेश,श्रीनिवास को 10-10 वर्ष के कारावास की सजासाथ 50-50 हजारके अर्थदंड से भी दंडित किया

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