UP ToDay News India ORAI / समाचार प्लस न्यूज़ चैनल जालौन यूपी
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June 13, 2025 at 06:43 PM
जालौन में न्याय की जीत, अमीर हमजा हत्याकांड में दोषी को उम्रकैद और ₹60,000 का जुर्माना! उरई। जालौन के उरई स्थित विशेष न्यायालय एससी/एसटी एक्ट के न्यायाधीश सुरेश कुमार ने बहुचर्चित अमीर हमजा हत्याकांड में ऐतिहासिक फैसला सुनाया। इस सनसनीखेज मामले में ग्राम चतेला, थाना कदौरा निवासी राशिद पुत्र इब्राहिम को हत्या का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है, साथ ही उस पर ₹60,000 का जुर्माना भी लगाया गया है। यह वीभत्स वारदात 5 अप्रैल 2021 की शाम करीब 6:30 बजे घटित हुई थी, जिसने पूरे क्षेत्र में दहशत फैला दी थी। मृतक अमीर हमजा, गांव के ही अमजद की दुकान से सामान लेकर लौट रहा था। जैसे ही वह कलंदर के घर के पास पहुंचा, घात लगाए बैठे आरोपी राशिद ने उस पर तमंचे से फायर कर दिया, जिससे अमीर हमजा की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के तुरंत बाद, मृतक के परिजन अब्दुल वाहिद ने थाना कदौरा में राशिद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 7 अप्रैल 2021 को आरोपी राशिद को गांव के ट्यूबवेल के पीछे से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के समय उसके पास से हत्या में प्रयुक्त तमंचा भी बरामद हुआ था। तब से ही आरोपी जेल में बंद है। शासकीय अधिवक्ता ने अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रभावी पैरवी करते हुए ठोस साक्ष्य और गवाह प्रस्तुत किए। हालांकि बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने भी आरोपी के पक्ष में तर्क रखे, लेकिन अदालत ने प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर राशिद को हत्या का दोषी पाया। अदालत ने शुक्रवार को दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया, जिससे पीड़ित परिवार ने संतोष व्यक्त किया है। गौरतलब है कि आरोपी राशिद पर पहले भी एक अन्य मुकदमे में समझौते का दबाव बनाने का आरोप था, जिसमें वह फरार चल रहा था।

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