
UP ToDay News India ORAI / समाचार प्लस न्यूज़ चैनल जालौन यूपी
June 20, 2025 at 05:28 PM
मोहर्रम, रक्षाबंधन व परीक्षाओं के मद्देनजर जालौन में धारा 144 लागू...
जालौन में आगामी त्योहारों जैसे मोहर्रम और रक्षाबंधन, साथ ही विश्वविद्यालय व प्रतियोगी परीक्षाओं के कारण शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जालौन के जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार पाण्डेय ने धारा-163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (पूर्व में धारा-144 सीआरपीसी) लागू कर दी है। यह आदेश तत्काल प्रभावी हो गया है और 12 अगस्त 2025 तक लागू रहेगा।
डीएम ने अपने आदेश में सार्वजनिक व निजी संपत्ति की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था सुनिश्चित करने पर जोर दिया है। इसके तहत, अस्पतालों में जीवन रक्षक दवाओं और स्टाफ की 24 घंटे उपलब्धता, पर्व स्नान स्थलों पर सुरक्षा के इंतजाम, मार्गों पर पुलिस गश्त, यातायात प्रबंधन, और सोशल मीडिया पर अफवाहों के प्रसार पर कड़ी निगरानी जैसे निर्देश जारी किए गए हैं। धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर के प्रयोग पर ध्वनि प्रदूषण नियमों का सख्ती से पालन होगा। हथियार लेकर चलने पर प्रतिबंध रहेगा और अराजक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश भारतीय न्याय संहिता की धारा-223 के तहत दंडनीय है।