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June 20, 2025 at 07:17 PM
जालौन में हत्या के प्रयास के दोषी को 7 साल की जेल, 50 हजार जुर्माना...
जालौन में छह साल पुराने हत्या के प्रयास के एक मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश अचल सचदेव की अदालत ने अहम फैसला सुनाया है। आरोपी रामशंकर पुत्र खूबे उर्फ खूबचन्द्र कुशवाहा को दोषी करार देते हुए सात वर्ष के सश्रम कारावास और ₹50,000 के अर्थदंड से दंडित किया गया है। यह फैसला 20 जून 2025 को सुनाया गया।
मामला 12 अगस्त 2019 का है, जब अकबरपुर इटौरा निवासी भूप सिंह के पिता सन्तराम कुशवाहा पर पुरानी रंजिश के चलते रामशंकर ने कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला कर दिया था। इस हमले में सन्तराम गंभीर रूप से घायल हो गए थे।
थाना आटा पुलिस ने तुरंत धारा 307 (हत्या के प्रयास) के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच की और 22 नवंबर 2019 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। जिला शासकीय अधिवक्ता लखन लाल निरंजन की प्रभावी पैरवी और प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने रामशंकर को दोषी पाया और सजा सुनाई।