
The WiNNERS Institute, Indore
June 19, 2025 at 11:00 AM
*मध्यप्रदेश शासन का बड़ा निर्णय: मृतक या स्थाई रूप से अशक्त सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अब नहीं मिलेगा आरक्षण 🔺*
- 📌 मध्यप्रदेश सरकार ने 2002 के नियमों को असंवैधानिक मानते हुए रद्द कर दिया है, जिसके तहत मृत या पूर्ण रूप से अशक्त कर्मचारियों के आश्रितों को आरक्षण दिया जाता था।
- 📌 यह निर्णय भारतीय संविधान की धारा 16(4), 16(4A), सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और म.प्र. उच्च न्यायालय की व्याख्याओं के आधार पर लिया गया है।
- 📌 अब आरक्षण केवल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के पात्र वर्गों को ही मिलेगा।
- 📌 शासन ने पूर्व में जारी सभी संबंधित आदेश और प्रक्रियाएं तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी हैं।
*📄 विस्तृत जानकारी के लिए आदेश की PDF पढ़े।* 👉https://t.me/WinnersInstituteIndoreAdityaSir/52168
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