Sushil Yadav Official
Sushil Yadav Official
June 14, 2025 at 02:15 AM
*♟️राज्य की नीति के निदेशक तत्व* :~ नोट्स * *भारतीय संविधान के भाग 4 (अनुच्छेद 36-51)* के तहत राज्य की नीति के निदेशक तत्वों का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान में नीति निदेशक तत्व आयरलैंड के संविधान से प्रेरित हैं। * *नीति निदेशक तत्वों की* प्रकृति अनुच्छेद 37 से स्पष्ट होती है। इसके मुख्य पक्ष निम्नलिखित हैं- 1. नीति निदेशक तत्वों के उपबंध न्यायालयों द्वारा लागू (Enforceable) नहीं हैं; 2. तथापि इसके सिद्धांत देश के संचालन में मूलभूत (Fundamental) हैं; तथा 3. राज्य का यह कर्तव्य है कि वह इन सिद्धांतों को कानून बनाकर लागू करे। * अनुच्छेद 38 के अनुसार, राज्य, लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। * *अनुच्छेद 39* में राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति निदेशक तत्व हैं, जैसे, पुरुष और स्त्री को समान रूप से आजीविका प्राप्त हो, भौतिक संसाधनों का वितरणकारी न्याय उपलब्ध हो, आर्थिक विकेंद्रीकरण हो, पुरुष और स्त्री को समान कार्य के लिए समान वेतन प्राप्त हो, बालकों हेतु कल्याणपरक कार्य आदि। ** अनुच्छेद 39क* में समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान है। * *अनुच्छेद 40 के अनुसार, राज्य ग्राम पंचायतों के गठन* का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 41 के अनुसार, राज्य कुछ दशाओं में काम, शिक्षा तथा लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त कराने का प्रभावी उपबंध करेगा। अनुच्छेद 42 के अनुसार, राज्य काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता के लिए प्रावधान करेगा। * *अनुच्छेद 43 के अनुसार* , राज्य कर्मकारों को उचित मजदूरी तथा कुटीर उद्योगों के संवर्धन करने का प्रयास करेगा। * अनुच्छेद 43क के अनुसार, राज्य, उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी सुनिश्चित करेगा। * *अनुच्छेद 44 के अनुसार,* राज्य, भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता लागू करने का प्रयास करेगा। * *अनुच्छेद 45* के अनुसार, राज्य, छह वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देख-रेख और शिक्षा का प्रबंध करेगा। * *अनुच्छेद 46* के अंतर्गत, राज्य, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य दुर्बल वर्गों हेतु शिक्षा तथा आर्थिक हितों में वृद्धि के लिए प्रयास करेगा। * *अनुच्छेद 47 के* अंतर्गत राज्य, लोगों के पोषाहार स्तर, जीवन स्तर ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य आदि सुधारने का प्रयास करेगा। *अनुच्छेद 48 के* अंतर्गत राज्य, कृषि और पशुपालन को आधुनिक तथा वैज्ञानिक ढंग से संगठित करने का प्रयास करेगा और गाय, बछड़ों तथा अन्य दुधारू और वाहक मवेशियों के वध का प्रतिषेध करने के लिए प्रयास करेगा। *अनुच्छेद 48 क* के अनुसार, राज्य, देश के पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन का तथा वन एवं वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। *अनुच्छेद 49 के* अंतर्गत राज्य, राष्ट्रीय महत्य के संस्मारकों, स्थानों तथा वस्तुओं को संरक्षण प्रदान करेगा। *अनुच्छेद 50* के अंतर्गत राज्य की लोक सेवाओं में, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए राज्य कदम उताएगा। *अनुच्छेद 51 के अनुसार* , राज्य, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा।
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