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श्रम संसाधन विभाग, बिहार *बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011* *योजना का नाम: स्वाभाविक मृत्यु* *योजनांतर्गत देय अनुदान राशि: ₹30,000/-* *यदि दस्तावेज तैयार करने में कोई समस्या हो तो हमारे RTI Activist आपकी सहायता करेंगे।* *आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज:* *1.* मृतक का आवासीय प्रमाण पत्र। *2.* अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत आश्रितों का प्रमाण पत्र। *3.* सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत मृत्यु प्रमाण पत्र। *4.* दुर्घटना की स्थिति में आवश्यक दस्तावेज: पुलिस थाने में दी गई सूचना की प्रति। यदि पुलिस सूचना आवश्यक नहीं है, तो मुखिया/वार्ड पार्षद द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र। *5.* दुर्घटना मृत्यु के लिए विशेष दस्तावेज: मृत्यु प्रमाण पत्र, अन्वेषण प्रतिवेदन, या पंचनामा। *6.* मृतक के उम्र का सबूत: आधार कार्ड, वोटर कार्ड आदि। *7.* मृतक के कार्य की प्रकृति का विवरण: संबंधित मुखिया/पंचायत के वार्ड सदस्य/पंचायत समिति के सदस्य/शहरी क्षेत्र के वार्ड पार्षद द्वारा प्रमाण पत्र। *8.* आधार कार्ड। *9.* जाति प्रमाण पत्र। *10.* बैंक खाता विवरण: बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की छायाप्रति जिसमें IFSC कोड हो। *कैसे करें आवेदन:* सभी दस्तावेज विहित प्रपत्र-1 में संलग्न करें। हमारी RTI टीम से संपर्क करें यदि प्रक्रिया में कोई कठिनाई हो। *संपर्क करें:* कार्यालय पता: सिपारा ओवर ब्रिज के नीचे, जयप्रकाश नगर, पटना, 800001 📞 9939241330 📧 [email protected] 🌐 www.naidisha.in जुड़ेगे शहर-गांव के संग, सूचना पाना अब होगा सुगम। नईदिशा पब्लिक सर्विसेज टीम "हर जरूरतमंद तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुँचाना हमारा उद्देश्य है।"

श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार *बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011* *कौन हैं शिल्पकार?* योजना के अंतर्गत शिल्पकार वे व्यक्ति माने गए हैं जो निम्नलिखित कार्यों से अपनी आजीविका कमाते हैं: *हस्तशिल्प एवं निर्माण:* लोहारगिरी, टोकरी निर्माण, खिलौना निर्माण, मूर्ति निर्माण, कपड़ा रंगाई-बुनाई। *व्यवसाय एवं सेवाएं:* बढ़ईगिरी, कशीदाकारी, दर्जीगिरी, नाईगिरी, फेरी लगाना, ठठेरागिरी, पत्थर काटना। *वाहन संचालन:* रिक्शा, साइकिल ठेला, हाट ठेला, ऑटो रिक्शा, बैलगाड़ी चालन। *पशुपालन एवं कृषि कार्य:* भेड़-बकरी पालन, पशु चराना (चरवाही)। *अन्य:* सब्जी और फल बिक्री, मदारीगिरी प्रदर्शन, छाता मरम्मत एवं निर्माण, कूड़ा बिनने का कार्य। *दुर्घटना की परिभाषा:* दुर्घटना का तात्पर्य बाहरी हिंसा के कारण हुई ऐसी घटना से है, जो दिखाई देने योग्य हो। इसमें निम्न शामिल हैं: रेल या सड़क दुर्घटना विद्युत स्पर्शाघात, सर्पदंश, डूबना, आग में जलना पेड़ या भवन से गिरना, जंगली जानवरों का आक्रमण आतंकवाद एवं आपराधिक आक्रमण *ध्यान दें:* आत्महत्या, नशे के कारण हुई घटना, या स्वेच्छा से लगाई गई चोट को दुर्घटना में शामिल नहीं किया जाएगा। *योजना के तहत अनुदान राशि:* स्थायी आंशिक निःशक्तता: *₹37,500/-* पूर्ण स्थायी निःशक्तता: *₹75,000/-* दुर्घटना मृत्यु: *₹1,00,000/-* स्वाभाविक मृत्यु: *₹30,000/-* *आप अपने पंचायत में हमारे RTI Activist से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा, निम्नलिखित स्थानों पर जानकारी उपलब्ध है:* *वेबसाइट:* www.naidisha.in *सोशल मीडिया:* YouTube: @NaidishaPublicService Facebook: @NaiDisha.JJKY | @NaidishaPublicService