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February 6, 2025 at 04:51 AM
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संशोधन-2 (Corrigendum-2) में B.Ed. (Bachelor of Education) को बाहर कर दिया गया है। पहले की अधिसूचना में स्नातक + B.Ed. को भी पात्रता मानदंड के रूप में शामिल किया गया था, लेकिन संशोधित अधिसूचना में इसे हटा दिया गया है।
अब केवल निम्नलिखित योग्यताएँ मान्य हैं:
1. 12वीं (50% अंकों के साथ) + 2 वर्षीय D.El.Ed.
2. 12वीं (45% अंकों के साथ) + 2 वर्षीय D.El.Ed. (NCTE नियमानुसार)
3. 12वीं (50% अंकों के साथ) + 4 वर्षीय B.El.Ed.
4. 12वीं (50% अंकों के साथ) + 2 वर्षीय विशेष शिक्षा में डिप्लोमा (D.Ed. Special Education)
5. स्नातक + 2 वर्षीय D.El.Ed.
इस संशोधन के अनुसार, अब B.Ed. डिग्री धारकों को पात्र नहीं माना गया है।
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