
District Collector & Magistrate Sikar
February 20, 2025 at 01:57 PM
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मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार की पहलः मुख्यमंत्री घुमंतू आवास योजना
विमुक्त, घुमन्तु एवं अधघुमन्तु समुदाय के आवासहीन परिवारों को मिलेगा 1.20 लाख रुपये का अनुदान
सीकर 20 फरवरी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्धघुमन्तु समुदाय के आवासहीन परिवारों को स्थायी आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री घुमन्तु आवास योजना के तहत 1.20 लाख रुपये तक का अनुदान प्रदान किया जा रहा है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उप निदेशक प्रियंका पारीक ने बताया कि बजट घोषणा संख्या 83 (वर्ष 2024-25) की अनुपालना में यह योजना लागू की गई है, जिसके अंतर्गत वे परिवार लाभान्वित होंगे जो अब तक स्थायी आश्रय से वंचित हैं और शहरी या ग्रामीण क्षेत्रों की झुग्गी बस्तियों में अस्थायी तंबुओं, झोपड़ियों, कच्चे आदि में रह रहे हैं। इन बस्तियों में स्वच्छता, पेयजल,सीवरेज, बिजली, सड़क और सार्वजनिक शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हैं। योजना के तहत उन आवासहीन परिवारों को लाभान्वित किया जाएगा, जिन्हें पहले से पट्टे वितरित किए गए हैं। ऐसे परिवार जन आधार के माध्यम से ई-मित्र पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्धघुमन्तु जाति प्रमाण-पत्र, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी भूखंड आवंटन का पट्टा एवं अन्य निर्धारित दस्तावेज, मूल निवास प्रमाण-पत्र, वार्षिक आय प्रमाण-पत्र आवश्यक है। उप निदेशक प्रियंका पारीक ने बताया कि आवेदक को नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर यह घोषणा करनी होगी कि राज्य में कहीं पर भी उसका स्वयं का दूसरा मकान नहीं है और सरकार से प्राप्त सहायता से बना मकान 20 वर्षों तक विक्रय नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, आवेदक को इस मकान में स्वयं निवास करना होगा और केंद्र या राज्य सरकार की किसी अन्य आवासीय योजना का पूर्व में लाभ नहीं लिया होना चाहिए। इस योजना का उद्देश्य समुदाय के सबसे वंचित वर्गों को स्थायी आवास प्रदान कर उनके जीवन स्तर में सुधार करना है। पात्र परिवार अधिकाधिक संख्या में आवेदन कर इस योजना का लाभउठा सकते हैं। योजना को लेकर अधिक जानकारी के लिए समाज कल्याण कार्यालय (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग) पर जाकर भी संपर्क किया जा सकता है।
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