राजस्थान सरकार के अधिकारी,कर्मचारी,पेंशनर हेतु चैनल।
राजस्थान सरकार के अधिकारी,कर्मचारी,पेंशनर हेतु चैनल।
February 15, 2025 at 09:31 AM
प्रश्न:-द्वारा +91 89494 55781 अविवाहित/विधवा/परित्यक्ता महिला कर्मचारी का विवाह/पुनर्विवाह हो गया है।उसके ससुर राजस्थान सरकार के सेवानिवृत्त अध्यापक हैं एवं उसकी सास राजस्थान सरकार की कार्यरत अध्यापिका हैं।उस महिला कर्मचारी का पूर्व में खुद का अकेली का जनाधार कार्ड बना हुआ है।उसके पिता भी राजस्थान सरकार के सरकार के कर्मचारी थे!अब वह महिला कर्मचारी अपना जनाधार अपनी राजकीय सेवारत सास वाले जनाधार कार्ड में समाहित करवाये या अपने वाले जनाधार कार्ड में ही अपने पति को शामिल करवाये?उसके पति वर्तमान में किसी सरकार के कर्मचारी नही हैं तथा वह अपने माता-पिता के एकमात्र पुत्र हैं। उत्तर:-By Baboo Lal Nai,Retired Accounts Officer,Government of Rajasthan. मोबाइल नम्बर:-8104320831, 8302078483, E Mail ID:[email protected] उसे अपने पति के नाम को अपनी सास वाले जनाधार कार्ड में से हटवाकर उसे अपने जनाधार कार्ड में ही शामिल करवाना चाहिए तथा उसके बाद में उसके नाम को अपने RGHS परिवार में भी शामिल करना चाहिए।इससे उस महिला कार्मिक के सेवाकाल में उसके पति को Unlimited OPD & IPD ईलाज की सुविधा अन्यथा पात्र रहने तक मिलती रहेगी।महिला कार्मिक के सेवानिवृत्त हो जाने पर भी उसके पति को पेंशनर पत्नी के OPD Wallet में उपलब्ध राशि की सीमा तक OPD ईलाज तथा IPD में असीमित राशि के ईलाज की सुविधा अन्यथा पात्र रहने तक मिलेगी। उस महिला कार्मिक की सेवारत रहते हुए या सेवानिवृत्ति के बाद मृत्यु हो जाने पर उसके पति को उसके जनाधार कार्ड में से उसका नाम हटवाकर उसमें खुद को मुखिया बनवाकर तथा उसमें अन्य आवश्यक संशोधन परिवर्तन करवाकर फिर RGHS में परिवार पेंशनर श्रेणी में अपना पंजीयन करवा लेने पर उसके खुद के OPD Wallet में उपलब्ध राशि की सीमा तक तथा IPD में असीमित राशि के ईलाज करवाने की सुविधा अन्यथा पात्र रहने तक आजीवन मिलेगी।
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