
Balotra Police
June 12, 2025 at 04:55 AM
मनुष्य के शारीरिक एवं मानसिक विकास के अनुरूप ही नियमों में आयु सीमा निर्धारित की जाती हैं।
#मोटर_वाहन_अधिनियम के अनुसार, 18 वर्ष की आयु में मानसिक परिपक्वता के आधार पर वाहन चलाने की अनुमति दी गई है।
इससे पहले बच्चों को वाहन देना न केवल नियमों का उल्लंघन है, बल्कि उनकी सुरक्षा के लिए भी अनुचित है।
उल्लंघन पर अभिभावक पर भी कार्रवाई की जा सकती है।
#nolicensenodrive #trafficawareness #balotrapolice

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