𝐓𝐡𝐞 𝐓𝐞𝐥𝐞𝐜𝐚𝐬𝐭 𝐍𝐞𝐰𝐬
𝐓𝐡𝐞 𝐓𝐞𝐥𝐞𝐜𝐚𝐬𝐭 𝐍𝐞𝐰𝐬
June 14, 2025 at 04:21 AM
*#अयोध्या:* *निजी वाहनों का व्यावसायिक प्रयोग करना नियमों का उल्लंघन: आरटीओ, ऋतु सिंह* परिवहन आयुक्त उ०प्र० के निर्देशों के क्रम में निजी पंजीकरण वाले वाहनों द्वारा वाणिज्यिक उपयोग की प्रवृत्ति के विरूद्ध अभियान चलाए जा रहे हैं। अयोध्या संभाग में पाँचों जनपदों के एआरटीओ प्रवर्तन, पीटीओ द्वारा गाड़ियाँ बंद व चालान की जा रही हैं परन्तु बड़ी संख्या में लोग अभी जागरूक नहीं हुए है। मोटरयान अधिनियम की धारा-66 के अंतर्गत व्यावसायिक वाहनों पर परमिट की अनिवार्यता का उल्लेख है। इसके अलावा सरकारी विभागों में व्यावसायिक को ही अनुबंधित किया जा सकता है। आरटीओ सुश्री ऋतु द्वारा बताया गया कि निजी वाहन केवल निजी उपयोग के लिए रजिस्टर होता है, उसे सरकारी एवं अर्ध-सरकारी संस्थाओं अनुबंध के आधार पर चलाना, सवारियों से किराया लेकर सवारी ढोना, व्यावसायिक कार्यों में टैक्सी की तरह इस्तेमाल करना नियमों का उल्लंघन है। ऐसा करना न सिर्फ कानूनन अपराध है बल्कि इससे सड़कों पर अव्यवस्था और दुर्घटनाओं की संभावनाओं को बढ़ावा मिलता है। *आरटीओ सुश्री ऋतु सिंह द्वारा जनमानस से अपील की गयी किः-* निजी वाहनों का टैक्सी या कामर्शिएल वाहन की तरफ प्रयोग न करें। यदि आप व्यावसायिक गतिविधि करना चाहते हैं तो अपने वाहन को नियमानुसार व्यावसायिक श्रेणी में रजिस्टर्ड करवाएँ। नियम तोड़ने पर प्रवर्तन अधिकारियों द्वार वाहन जब्त, चालान, कानूनी कार्यवाही व जुर्माना लगाया जा सकता है। सड़क पर जिम्मेदारी दिखाते हुए निजी वाहनों का उपयोग केवल निजी कार्यों के लिए ही करें। डग्गामारी न की जाय एवं बिना परमिट यात्री वाहनों का संचालन न किया जाय। विभागों के कार्यालयाध्यक्ष किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए अपने यहाँ अनुबंधित वाहनों के अनुबंध पत्रों की जाँच कर लें और केवल कामर्शिएल वाहनों की ही अनुबंधित करें। यात्री किसी भी असुविधा से बचने के लिए ऐसे वाहनों में सवारी करने से बचें। परमिट शर्तों का उल्लंघन न करें अन्यथा धारा-86 की कार्यवाही की जाएगी। निजी वाहनों से व्यावसायिक वाहनों के रूप में पंजीकरण हेतु निम्न प्रक्रिया अपनानी होगी- आवेदक को संबंधित उपसंभागीय परिवहन कार्यालय में प्राइवेट से टैक्सी कराने हेतु सक्षम अधिकारी के पास आवेदन करना होगा। तत्पश्चात वाहनों के प्रपत्रों की जाँच की जाएगी। तदुपरांत आवेदक को कनवर्जन फीस, फिटनेस फीस, टैक्स आदि जमा करना होगा। इसके पश्चात निर्धारित नियमों के अनुसार वाहन टैक्सी के रूप में दर्ज कर दी जाएगी। आरटीओ प्रशासन ऋतु सिंह ने बताया कि आरटीओ प्रवर्तन श्री विश्वजीत प्रताप सिंह, एआरटीओ श्री आर.पी. सिंह, पीटीओ श्रीमती रानीसेंगर एवं पीटीओ श्री राजेश कुमार द्वारा निजी वाहनों के व्यावसायिक प्रयोग करने वाले वाहनों के प्रति चालान एवं बंद की कार्यवाही की जा रही है। #the Telecast
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