Hawa Singh Kangar
Hawa Singh Kangar
June 14, 2025 at 04:08 PM
चण्डीगढ़ / Haryana में अब बिना FIR के नहीं होगी जांच, हाई कोर्ट का बड़ा फैसला... पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के पुलिस बलों ने बिना एफआईआर दर्ज किए जांच करने की प्रथा को खत्म कर दिया है, पुलिस प्रमुखों ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय को बताया है। तीनों क्षेत्रों के पुलिस महानिदेशकों (डीजीपी) द्वारा पूरे क्षेत्र में ऐसी जांचों को “बंद” करने के हलफनामे भी दायर किए गए हैं। सुनवाई के दौरान पीठ को बताया गया कि पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के विभिन्न पुलिस थानों में कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जहां एफआईआर दर्ज किए बिना जांच शुरू की गई थी - जो स्थापित कानूनी प्रक्रिया के विपरीत है। "इन सभी मामलों में कार्यवाही के दौरान, पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के डीजीपी द्वारा हलफनामे दायर किए गए हैं, और इस अदालत को सूचित किया गया है कि पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के विभिन्न पुलिस थानों में कई शिकायतें प्राप्त हुई थीं, और ऐसी जांच, जो एफआईआर दर्ज किए बिना की जा रही थी, बंद कर दी गई है," अदालत को बताया गया। हलफनामे उच्च न्यायालय द्वारा यह स्पष्ट किए जाने के तुरंत बाद दायर किए गए थे कि एफआईआर दर्ज किए बिना पूछताछ और दोबारा पूछताछ करने वाले पुलिस अधिकारी शिकायतकर्ता और आरोपी दोनों को मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी हैं। न्यायमूर्ति एनएस शेखावत ने कहा था कि इस तरह की पूछताछ कानून के तहत अस्वीकार्य है और यह अवमानना के बराबर है। पीठ का मानना था कि इस तरह की पूछताछ सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून का उल्लंघन करके की जा रही है। इसने एफआईआर दर्ज किए बिना पुलिस अधिकारियों द्वारा पूछताछ करने की निंदा की थी और ललिता कुमारी मामले में इस संबंध में दिशा-निर्देश निर्धारित किए थे। इस तरह, ऐसे मामलों में जांच अधिकारी का आचरण अवमानना के कगार पर था। 

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