
Hawa Singh Kangar
June 17, 2025 at 03:49 PM
*तीन सरपंचों पर गिरी गाज: उज्जल माजरी और मस्तपुर के सरपंच निलंबित, धूरकड़ा की सरपंच पदमुक्त*
अंबाला :
उपायुक्त अजय सिंह तोमर ने हरियाणा पंचायती राज हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 51 (ख) के तहत खण्ड नारायणगढ की ग्राम पंचायत उज्जल माजरी के सरपंच रविन्द्र कुमार द्वारा गांव से सम्बन्धित विकास कार्यों में अनियमितता पाने के मामले में और नियमों की अवहेलना करने पर तथा अम्बाला ब्लॉक वन के गांव मस्तपुर के सरपंच बलजिन्द्र सिंह को नियमों के विपरीत गउचरान्द की भूमि से मिट्टी उठवाकर निजी व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने के मामले में तुरन्त प्रभाव से सरपंच पद से निलंबित करने के आदेश दिए हैं और एक्ट की धारा 51 (2) के तहत ग्राम पंचायत की किसी भी कार्यवाही/बैठक में भाग न लेने बारे आदेश देते हुए ग्राम पंचायत की जो भी चल अचल सम्पत्ति/ राशि रिकार्ड आदि को बहुमत रखने वाले पंच को सौंपने के निर्देश दिए हैं।
उपायुक्त अजय सिंह तोमर ने बताया कि गांव उज्जल माजरी के जगपाल सिंह व अन्य ग्रामीणों ने गांव के सरपंच रविन्द्र कुमार के खिलाफ नियमों के विपरित गांव में विकास कार्यों में अनियमिता बरते जाने के आरोप लगाए थे। इसी प्रकार गांव मस्तपुर के नम्बरदार मंगतराम हाल ही पता बादशाही बाग कालोनी अम्बाला शहर निवासी ने गांव के सरपंच बलजिन्द्र सिंह पर नियमों के विपरीत गांव की गउचरान्द की भूमि से मिट्टी उठवाकर अपने निजी व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने के आरोप लगाए हैं। उसने शिकायत के माध्यम से यह भी आरोप लगाए हैं कि ग्राम पंचायत को इसके तहत काफी वित्तीय हानि पहुंची है। इन दोनों मामलों में खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी व गठित कमेटी द्वारा जांच की गई व मौका निरीक्षण किया गया। उक्त दोनों गांव के सरपंचों को इस मामले में अपना पक्ष रखने बारे विभाग द्वारा पत्राचार भी किया गया। पत्राचार करने के बावजूद सरपंच निजी सुनवाई के दौरान कोई भी पुख्ता सबूत पेश नहीं कर पाए। इस पर नियमानुसार कार्रवाई करते हुए उपायुक्त ने गांव उज्जल माजरी के सरपंच रविन्द्र कुमार व गांव मस्तपुर के सरपंच बलजिन्द्र सिंह को तुरन्त प्रभाव से निलन्बित करने के निर्देश दिए हैं।
*इसी प्रकार उपायुक्त अजय सिंह तोमर ने हरियाणा पंचायती राज हरियाणा पंचायती राज* अधिनियम 1994 की धारा 51 (3)(ई) के तहत श्रीमती मनप्रीत कौर को ग्राम पंचायत धूरकडा के सरपंच पद से अयोग्य घोषित करते हुए उसे सरपंच पद से पदमुक्त करने के आदेश जारी किए हैं तथा इसी नियमावली के उप नियम (6) (आई) के तहत ग्राम पंचायत की जो भी चल अचल सम्पत्ति/ राशि रिकार्ड आदि को बहुमत रखने वाले पंच को सौंपने के निर्देश दिए हैं।
यहां बता दें कि खण्ड अम्बाला वन की ग्राम पंचायत धूरकडा की सरपंच मनप्रीत कौर को हरियाणा पंचायती राज हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 51 (3)(ई) के तहत 29 नवम्बर 2024 को आरोपित किया गया था, जिसके खिलाफ गांव के शमशान घाट में एक बहुत पुराना जण्ड का वृक्ष बिना अनुमति व रैजुलेशन के कटवाने के मामले में शिकायत थी। आज जारी आदेशों के तहत हरियाणा पंचायती राज हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 51 (3)(ई) के तहत श्रीमती मनप्रीत कौर को ग्राम पंचायत धूरकडा के सरपंच पद से अयोग्य घोषित करते हुए उसे सरपंच पद से पदमुक्त करने के आदेश जारी किए हैं।