
Hawa Singh Kangar
June 18, 2025 at 01:57 PM
लुधियाना वेस्ट विधानसभा सीट के उपचुनाव से पहले ओपिनियन पोल दिखाने वाले कई यूट्यूब चैनल के खिलाफ हुई सख्त कार्रवाई
*चुनाव आयोग ने कई यूट्यूब चैनल के खिलाफ दर्ज की FIR*
रिप्रेजेंटेशन ऑफ़ पब्लिक एक्ट 1951 की धारा 126 और BNS 2023 की धारा 223 के तहत किया मामला दर्ज
चुनाव प्रचार खत्म होने के 48 घंटे तक नही दिखाया जा सकता कोई भी ओपिनियन पोल।