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June 20, 2025 at 02:44 AM
🔷 बड़ा फैसला हाईकोर्ट का! 🔷
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल (MACT) के फैसले को बरकरार रखते हुए बीमा कंपनी की अपील को खारिज कर दिया है।
हाईकोर्ट ने साफ किया कि LMV (Light Motor Vehicle) लाइसेंस रखने वाला व्यक्ति 7500 किलोग्राम तक का वाहन चला सकता है और इसके लिए अलग से ट्रांसपोर्ट लाइसेंस की जरूरत नहीं है।
👉 यह फैसला उन लोगों के लिए राहत भरा है जो LMV लाइसेंस पर वाणिज्यिक वाहन चलाते हैं।
👉 बीमा कंपनियों के दावों को भी इस फैसले से झटका लगा है।