
कृषि एवं उद्यान विभाग (अनऑफिशियल)
June 2, 2025 at 06:47 AM
*ऐसी जानकारी हर किसान के पास ग्रुपो के माध्यम से पहुँचनी चाहिए*
*📍नए फल बगीचों की स्थापना पर कृषि विभाग का अनुदान*
कृषि विभाग नए फल बगीचों की स्थापना के लिए अनुदान प्रदान कर रहा है। यह अनुदान विभिन्न श्रेणियों के कृषकों के लिए अलग-अलग दरों पर उपलब्ध है।
*📍अनुदान की दरें*
- *अधिक मूल्य वाली एवं सामान्य अन्तराल वाली फसलों पर*: निर्धारित इकाई लागत का 40 प्रतिशत अनुदान देय है।
- *सघन बागवानी फलोद्यान के लिए*: निर्धारित इकाई लागत का 40 प्रतिशत अनुदान देय है।
- *अनुसूचित जनजाति क्षेत्र हेतु*: सभी प्रकार के बगीचा स्थापना पर 40 प्रतिशत अनुदान देय है।
- *SC, ST, लघु, सीमान्त कृषकों को*: 25 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान देय है।
*📍अनुदान हेतु पात्रता*
- *न्यूनतम क्षेत्रफल*: 0.4 हेक्टेयर (अनुसूचित जाति/जनजाति के कृषकों व जनजातीय क्षेत्रों के लिए 0.2 हेक्टेयर)
- *अधिकतम क्षेत्रफल*: 2 हेक्टेयर
*📍आवेदन के समय आवश्यक दस्तावेज*
- *भूस्वामित्व प्रमाण-पत्र*: 6 माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए।
- *आवेदन पत्र*: ड्रिप संयंत्र स्थापना हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा।
*📍अनुदान प्राप्ति हेतु प्रक्रिया*
1. *आवेदन*: कृषक नजदीकी ई-मित्र केन्द्र पर जाकर अथवा स्वयं के स्तर पर राजकिसान साथी पोर्टल पर जनआधार नम्बर के माध्यम से आवेदन कर सकेगा।
2. *प्रशासनिक स्वीकृति*: आवेदन के बाद फल बगीचा स्थापना हेतु चयनित कृषकों की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जायेगी।
*📍अन्य महत्वपूर्ण बिंदु*
- *ड्रिप संयंत्र*: बगीचों में ड्रिप संयंत्र लगाना अनिवार्य रहेगा।
- *पौधों की खरीद*: फल बगीचों की स्थापना हेतु एन.एच.बी. एक्रिडेटेड नर्सरी/राजहंस नर्सरी/राजकीय उपक्रम/कृषि विश्वविद्यालयों/ कृषि महाविद्यालयों / अर्धराजकीय, भारत सरकार की संस्थाएँ / अनुसंधान केन्द्र / फार्म अथवा अन्य किसी राजकीय संस्था से पौधे खरीद कर बगीचा लगाने पर अनुदान देय होगा।
- *अनुदेश राशि*: सीधे कृषक के बैंक खाते में जाएगी।
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पिन्टू मीना पहाड़ी
सहायक कृषि अधिकारी
गंगापुरसिटी

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