कृषि एवं उद्यान विभाग  (अनऑफिशियल)
कृषि एवं उद्यान विभाग (अनऑफिशियल)
June 2, 2025 at 06:47 AM
*ऐसी जानकारी हर किसान के पास ग्रुपो के माध्यम से पहुँचनी चाहिए* *📍नए फल बगीचों की स्थापना पर कृषि विभाग का अनुदान* कृषि विभाग नए फल बगीचों की स्थापना के लिए अनुदान प्रदान कर रहा है। यह अनुदान विभिन्न श्रेणियों के कृषकों के लिए अलग-अलग दरों पर उपलब्ध है। *📍अनुदान की दरें* - *अधिक मूल्य वाली एवं सामान्य अन्तराल वाली फसलों पर*: निर्धारित इकाई लागत का 40 प्रतिशत अनुदान देय है। - *सघन बागवानी फलोद्यान के लिए*: निर्धारित इकाई लागत का 40 प्रतिशत अनुदान देय है। - *अनुसूचित जनजाति क्षेत्र हेतु*: सभी प्रकार के बगीचा स्थापना पर 40 प्रतिशत अनुदान देय है। - *SC, ST, लघु, सीमान्त कृषकों को*: 25 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान देय है। *📍अनुदान हेतु पात्रता* - *न्यूनतम क्षेत्रफल*: 0.4 हेक्टेयर (अनुसूचित जाति/जनजाति के कृषकों व जनजातीय क्षेत्रों के लिए 0.2 हेक्टेयर) - *अधिकतम क्षेत्रफल*: 2 हेक्टेयर *📍आवेदन के समय आवश्यक दस्तावेज* - *भूस्वामित्व प्रमाण-पत्र*: 6 माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। - *आवेदन पत्र*: ड्रिप संयंत्र स्थापना हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा। *📍अनुदान प्राप्ति हेतु प्रक्रिया* 1. *आवेदन*: कृषक नजदीकी ई-मित्र केन्द्र पर जाकर अथवा स्वयं के स्तर पर राजकिसान साथी पोर्टल पर जनआधार नम्बर के माध्यम से आवेदन कर सकेगा। 2. *प्रशासनिक स्वीकृति*: आवेदन के बाद फल बगीचा स्थापना हेतु चयनित कृषकों की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जायेगी। *📍अन्य महत्वपूर्ण बिंदु* - *ड्रिप संयंत्र*: बगीचों में ड्रिप संयंत्र लगाना अनिवार्य रहेगा। - *पौधों की खरीद*: फल बगीचों की स्थापना हेतु एन.एच.बी. एक्रिडेटेड नर्सरी/राजहंस नर्सरी/राजकीय उपक्रम/कृषि विश्वविद्यालयों/ कृषि महाविद्यालयों / अर्धराजकीय, भारत सरकार की संस्थाएँ / अनुसंधान केन्द्र / फार्म अथवा अन्य किसी राजकीय संस्था से पौधे खरीद कर बगीचा लगाने पर अनुदान देय होगा। - *अनुदेश राशि*: सीधे कृषक के बैंक खाते में जाएगी। 🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱〽️ आप ऐसी जानकारी के लिए नीचे दिए गए *Chennel* पर क्लिक कर *Follow* करें पिन्टू मीना पहाड़ी सहायक कृषि अधिकारी गंगापुरसिटी
Image from कृषि एवं उद्यान विभाग  (अनऑफिशियल): *ऐसी जानकारी हर किसान के पास ग्रुपो के माध्यम से पहुँचनी चाहिए*  *📍नए...
👍 😂 😢 😮 🙏 13

Comments