
𝗝𝘂𝗱𝗴𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗗𝗮𝘆1
May 28, 2025 at 11:57 AM
उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने आर्थिक पिछड़ा वर्ग(ईडब्ल्यूएस) आरक्षण कोटे में महिलाओं को बीस प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने का निर्देश दिया है। उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को सब इंस्पेक्टर (सिविल पुलिस), प्लांटून कमांडर पीएसी और एफएसएसओ फायर सर्विस की भर्ती में महिलाओं, विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण लागू करने में हुई त्रुटियों को सुधारने का निर्देश दिया।
ईडब्ल्यूएस श्रेणी की 54 महिलाओं ने याचिका दाखिल की थी। उनका दावा था कि उन्हें ईडब्ल्यूएस कोटा (902 सीटें) के भीतर पूर्ण 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण (181 सीटें) से वंचित कर दिया गया है। राज्य सरकार ने सामान्य और ईडब्ल्यूएस महिला आरक्षण सीटों को एक साथ मिलाने की बात स्वीकार करते हुए दावा किया कि महिलाओं को आवंटित कुल 903 सीटें पूरे आरक्षण को संतुष्ट करती हैं।
राज्य ऐसे किसी भी प्रावधान या आदेश को प्रस्तुत करने में विफल रहा जो ऐसे क्लबिंग की अनुमति देता हो, जिसके परिणामस्वरूप आरक्षित 181 ईडब्ल्यूएस महिलाओं के बजाए केवल 34 ईडब्ल्यूएस श्रेणी की महिलाओं को ही लाभ मिला। उच्च न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि अन्य श्रेणियों में महिला आरक्षण सही ढंग से लागू किया गया था।
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