
𝗝𝘂𝗱𝗴𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗗𝗮𝘆1
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𝗖𝗵𝗮𝗻𝗱𝗮𝗻 𝗸𝘂𝗺𝗮𝗿 𝗦𝗶𝗻𝗴𝗵 . 𝗔𝗱𝘃𝗼𝗰𝗮𝘁𝗲 𝗔𝗹𝗹𝗮𝗵𝗮𝗯𝗮𝗱 𝗛𝗶𝗴𝗵 𝗖𝗼𝘂𝗿𝘁 𝗮𝗻𝗱 𝗹𝘂𝗰𝗸𝗻𝗼𝘄 𝗯𝗲𝗻𝗰𝗵 𝗖𝗼𝗻𝘁𝗮𝗰𝘁 𝗻𝗼. 9140976573 . 9473665176
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आधार कार्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला : जानिए अब कौन आप से नहीं मांग सकता आधार कार्ड और कौन मांग सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को आधार की वैधता पर फैसला सुनाया। कोर्ट ने कई अहम बातें कहीं हैं। कई जगह कोर्ट ने आधार को जरूरी नहीं बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी व्यक्ति का डाटा किसी को दें तो उसे बताएं। 6 महीने से ज्यादा ऑथेंटिकेशन रिकॉर्ड न रखें। सुप्रीम कोर्ट ने आधार एक्ट के सेक्शन 57 को हटा दिया है। मतलब अब प्राइवेट कंपनियां अपने कर्मचारियों से आधार कार्ड नहीं मांग सकेंगी। हम बता रहे हैं इस फैसले से जड़ी बड़ी बातें, जो आपको प्रभावित करेंगी। कहां आधार जरूरी नहीं - निजी कंपनियां आधार कार्ड नहीं मांग सकती - मोबाइल, बैंक खातों से आधार लिंक करना असैंवधानिक - स्कूली दाखिले में आधार कार्ड अनिवार्य नहीं - सीबीएसई, यूजीसी, नीट आधार को अनिवार्य नहीं बना सकते कहां आधार जरूरी - आयकर रिटर्न में आधार कार्ड जरूरी - पेन में आधार देना होगा - कोर्ट ने क्या कहा - आधार से निजता के अधिकार का हनन नहीं - आधार से निजता के अधिकार का हनन नहीं - घुसपैठियों का आधार कार्ड नहीं बनाना चाहिए !! - https://whatsapp.com/channel/0029VaD8eyYFsn0csh5bUb28

उत्तर प्रदेश कांग्रेस लीगल कमेटी, उन सभी पत्रकारों के अधकारों की रक्षा करेगी, जिनके ऊपर योगी सरकार द्वारा अपने कुकर्मो पर पर्दा डालने के लिए FIR दर्ज किये गए है, महाकुम्भ भगदड़ में मारे गए लोगों के आंकड़ा छुपाने के लिए सच्चे पत्रकारों पर मुकदमा दर्ज कर योगी सरकार लोकतंत्र के चौथे स्तम्भ को भी ध्वस्त करना चाहती है, प्रियंका मौर्या, बृजेश प्रजापति,रंजन शाक्य अशफाक खान,अभिमन्यु सिंह, सत्य प्रकाश नगर, आकाश सिंह आदि पर अफवाह फैलाने का झूठा मुक़दमा दर्ज.. इन सभी पात्रकरो मे से कोई पत्रकार उत्तर प्रदेश कांग्रेस लीगल कमेटी से सम्पर्क करता है, तो उत्तर प्रदेश कांग्रेस लीगल कमेटी उनकी केस निशुल्क लड़ेगी, ताकि अन्य पत्रकार अपनी पत्रकारिता निर्भीकय हो कर कर सके, ADV Chandan kumar Singh Allahabad High Court प्रदेश सचिव उत्तर प्रदेश कांग्रेस लीगल कमेटी . 9140976573