
Departmental Updates & Online Work By Rajeev Chaudhary
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*प्रश्न:-दि. 9.10.23 से दि. 9.10.25 तक की परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण की अवधि में कितने कितने दिनों का आकस्मिक अवकाश (CL) वर्षवार देय है?* उत्तर:- यदि कैलेंडर वर्ष 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक वाला लागू है तो वर्ष 2023 में दो पूर्ण माह ही शेष होने से 2.5 CL;वर्ष 2024 में 15 CL;वर्ष 2025 में नौ पूर्ण माह होने से उनके लिए 11.25 CL (किन्तु इसमें से .25 नियमानुसार नहीं ली जा सकती है अतः इसमें से 11 दिन की CL का उपभोग ही किया जा सकता है)।ये आकस्मिक अवकाश राजस्थान सिविल (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 की सम्बन्धित अनुसूची के अनुसार देय हैं और इस अवधि में राजस्थान सेवा नियम,1951 के खण्ड 2 के परिशिष्ट 1 वाले आकस्मिक अवकाश,क्षतिपूर्ति आकस्मिक अवकाश के नियम लागू नहीं होते हैं। इसके बाद में नियमित करने की तिथि से RSR,1951 के खण्ड 2 के परिशिष्ट 1 में दिए गए आकस्मिक अवकाश तथा क्षतिपूर्ति आकस्मिक अवकाश के निर्देश लागू होते हैं और इनके अनुसार 31.12.25 तक हेतु 4 दिन की CL ही और देय होंगी (वार्षिक सीमा 15 दिन की होने के कारण से)। यदि शैक्षणिक सत्र 1.7 से 30.6 वाला लागू है तो राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन)नियम,2017 की सम्बन्धित अनुसूची के अनुसार 2023-24 में आठ पूर्ण माह हेतु 12 CL;2024-25 में 30.6.25 तक हेतु 15 CL देय होंगी।2025-26 में पूर्ण तीन माह हेतु 3.75 CL (1.7.25 से 8.10.25 तक) देय होंगी(इसमें से 3.5 CL का उपभोग ही नियमानुसार किया जा सकता है और शेष .25 का उपभोग नहीं कर सकते हैं)। इसके बाद में नियमित होने की तिथि से RSR,1951 के खण्ड 2 के परिशिष्ट 1 में दिए गए आकस्मिक के निर्देशों के अनुसार 30.6.26 तक की शेष अवधि के लिए 11.5 दिन की CL ही और देय होंगी (एक शिक्षा सत्र में अधिकतम 15 CL देय होने की सीमा के कारण से)। बाबू लाल नाई,सेवानिवृत्त लेखाधिकारी,राजस्थान सरकार।

*माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान एवं इसके समस्त कर्मचारियों पर 10 जून 2025 तक रेस्मा लागू*


राजस्थान सरकार कार्यालय परियोजना निदेशक, राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना (राजस्थान राज्य स्वास्थ्य आश्वासन एजेंसी) वित्त भवन,डी-ब्लॉक,द्वितीय तल,जनपथ,ज्योति नगर,जयपुर वेबसाइट:https://www.rghs.rajasthan.gov.in ईमेल:[email protected] फोन:0141-2744570 संख्या:-F1(250)RGHS/अस्पताल कर्मचारी पत्राचार/24-25 दिनांक:- परिशिष्ट (संदर्भ: लाइव फोटो की छूट के लिए दिशा-निर्देशों हेतु RGHS आदेश दिनांक 16.01.2025) उपर्युक्त के संदर्भ में कृपया लाइव फोटो की छूट के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश नीचे देखें: •RGHS लाभार्थी की ओर से अस्पताल के द्वारा प्रस्तुत OPD लाइव फोटो छूट पत्र दिनांक 16.01.2025 से अधिकतम एक वर्ष की अवधि के लिए जारी किया जा सकता है(संस्तुति/जारी करने की तिथि से एक साल तक हेतु)। •ओपीडी लाइव फोटो छूट पत्र अनुरोध उसी अस्पताल के द्वारा ही प्रस्तुत किया जाएगा जो यह छूट पत्र जारी कर रहा है।ये उपचार करने वाले चिकित्सक और उस निजी सूचीबद्ध अस्पताल के संस्थान प्रमुख/यूनिट प्रमुख के द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित होना चाहिए । •ओपीडी लाइव फोटो छूट पत्र को प्रासंगिक दस्तावेजों जैसे कि पिछली चिकित्सा जांच रिपोर्ट और डिस्चार्ज सारांश यदि कोई हो/लाइव फोटो की छूट की आवश्यकता के लिए कोई अन्य औचित्यपूर्ण दस्तावेज के द्वारा समर्थित होना चाहिए। शुद्धिपत्र:आर जी एच एस आदेश दिनांक 16.01.2025 की तीसरी पंक्ति में उल्लिखित तिथि को 28 नवंबर 25 के बजाय 28 नवंबर 24 पढ़ा जाए।सभी हितधारक कृपया इसके लिए ध्यान दें। (शिप्रा विक्रम) परियोजना निदेशक,आर.जी.एच. एस.,जयपुर। हस्ताक्षर वैध शिप्रा विक्रम के द्वारा डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित पदनाम परियोजना निदेशक दिनांक: 2025.01 22/143:13 IST कारण:स्वीकृत संदर्भ संख्या: 13139653

*PTM Update* *PTM बैठक की सूचना शाला दर्पण पर सभी साथियों को आज ही 11:59AM तक अनिवार्य रूप से ऑनलाइन करनी है।*